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रकुल प्रीत सिंह को रिया चक्रवर्ती ड्रग केस से जोड़ने पर क्या कार्रवाई की गई: हाईकोर्ट

Fri, 11 Dec 2020 08:38 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 11 Dec 2020 08:38 PM IST
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high court asks center what action has been taken in Rakul preet case
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने केंद्र को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि रकुल प्रीत सिंह को रिया चक्रवर्ती ड्रग केस से जोड़ने के मामले में एनबीएसए की रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई की गई है? आरोप है कि कई टीवी चैनलों ने अपनी न्यूज रिपोर्टों में नैतिकता के उल्लंघन कर रकुल प्रीत सिंह को रिया चक्रवर्ती ड्रग केस से जोड़ा है। अदालत ने अगली सुनवाई 4 मार्च 2021 तय की है।
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न्यायमूर्ति नवीन चावला ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा और वकील अजय दिग्पाल को मामले में एनबीएसए की रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीएसए) से इस मामले में विभिन्न टीवी चैनलों के खिलाफ की गई शिकायतों पर रिपोर्ट मांगी है।
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याची ने दायर आवेदन में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी ) मुंबई की जांच पूरी होने व अदालत में रिपोर्ट दाखिल होने तक मीडिया में उनके खिलाफ चल रही खबरों पर अंतरिम आदेश मांगा था। उच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को कहा था कि मीडिया को रिपोर्ट लीक की जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे किसी की प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो गई है।
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एनबीएसए ने माना था कि विभिन्न टीवी चैनलों ने एनसीबी से मिली जानकारी के आधार पर समाचार चलाए। इतना ही नहीं कई खबरों में गुमराह करने वाला पाया गया था। इतना ही नहीं टीवी चैनल को चलाए गए विडियो तुरंत हटाने का निर्देश दिया था। एनसीबी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच कर रही है।
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