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विदेशी योगदान या सहायता में शुल्क छूट देने के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश

Fri, 28 May 2021 09:48 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 28 May 2021 09:48 PM IST
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high court asks center to consider the waiver on medical goods and instruments from overseas
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने केंद्र को महामारी के दौरान विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम (एफसीआरए) 2010 के दायरे से कोविड-19 प्रबंधन और उपचार के लिए प्राप्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दवाओं जैसे विदेशी योगदान या सहायता को छूट देने के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को आठ सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने केंद्र से कहा कि वह तय नियमों व सरकार की नीति के तहत निर्णय ले। अदालत ने इसी के साथ ग्रेटर नोएडा के साईं अक्षरधाम में एक चिकित्सा केंद्र का प्रबंधन करने का दावा करने वाली एक धर्मार्थ संस्था श्री साईं कृपा सोसाइटी की याचिका का निपटारा कर दिया।
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याची ने तर्क रखा है कि इस मामले में उनकी सर गंगा राम अस्पताल और नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट भी सहायता कर रहे हैं। सोसाइटी ने कहा कि राजस्थान के मेहंदीपुर के बालाजी स्थित केशव जी ट्रांजिट हाउस में मेडिकल कैंप चलाया जाएगा।
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अधिवक्ता गौरव गुप्ता के माध्यम से दायर याचिका में सोसाइटी ने कहा कि सरकार ने लोगों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी थी। इसलिए याचिकाकर्ता जैसे संगठनों को भी इसी तरह का लाभ दिया जाना चाहिए ताकि वे उन लोगों की मदद कर सकें जो विदेश से उपहार के रूप में ऐसी वस्तुओं का सीधे आयात या प्राप्त नहीं कर सकते।
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