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दिल्ली: 28 सप्ताह के भ्रूण को गिराने की हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, जानें क्या है पूरा मामला

Mon, 11 Jan 2021 10:22 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: विक्रांत चतुर्वेदी Updated Mon, 11 Jan 2021 10:22 PM IST
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High Court approves 28-week-old embryo to drop know whole matter
भ्रूण को गिराने की हाईकोर्ट ने दी मंजूरी - फोटो : social media
हाई कोर्ट ने एम्स की रिपोर्ट के आधार पर 28 सप्ताह की गर्भावस्था को राहत प्रदान करते हुए उसे अपने भ्रूण को गिराने की मंजूरी प्रदान कर दी। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में महिला के तर्को पर सहमति जताते हुए अदालत को बताया कि याची के पेट में पल रहा भ्रूण एन्सेफली से ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में खोपड़ी की हड्डी नहीं बनती। ऐसे में उसका जीवित रहना संभव नहीं है।
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मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वे मामले में विस्तृत निर्णय बाद में देंगे। महिला ने याचिका में तर्क रखा कि 27 सप्ताह 5 दिनों की गर्भावधि के दौरान अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने पर पाया गया कि भ्रूण एन्सेफली (खोपड़ी की हड्डी नहीं बनी) से पीड़ित है। ऐसे में जीवन जीना असंभव हो जाता है। उन्होंने कहा कि 1971 के गर्भावस्था अधिनियम के अनुसार गर्भ के 20 सप्ताह के बाद भ्रूण के गर्भपात पर प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि भ्रूण की स्थिति देखने के बाद उसे भ्रूण को नष्ट करने की इजाजत प्रदान की जाए। उन्होंने कहा इससे पहले भी 20 सप्ताह के ज्यादा अवधि के भ्रूण को गिराने की इजाजत दी गई है।
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