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दिल्ली: लंबे समय से लंबित राशन कार्ड को लेकर हाईकोर्ट सख्त, नोटिस जारी कर सरकार से मांगा जवाब

Sun, 17 Oct 2021 11:59 AM IST
प्राची प्रियम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Sun, 17 Oct 2021 11:59 AM IST
सार

याचिकाकर्ता ने कहा कि सितंबर 2013 में राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के बावजूद प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 25 अक्तूबर की तरीख निर्धारित की है।

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HC seeks Delhi govt stand on plea against non-issuance of ration card to daily wage worker
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मामले में अपना पक्ष रखने की मांग की है कि दिहाड़ी मजदूरों को राशन कार्ड जारी करने का आवेदन आठ साल से लंबित क्यों रह गया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने समयबद्ध तरीके से राशन कार्ड की मांग कर रहे एक याचिकाकर्ता की याचिका पर नोटिस जारी कर दिल्ली सरकार के वकील को निर्देश दिया है।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि सितंबर 2013 में राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के बावजूद प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 25 अक्तूबर की तरीख निर्धारित की है।
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