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हाईकोर्ट: स्ट्रीट डॉग्स के जीवन की रक्षा के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश, जल्द तय करे प्रतिनिधि
Sun, 08 Aug 2021 06:43 PM IST
सुशील कुमार कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Sun, 08 Aug 2021 06:43 PM IST
सार
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अधिकारियों को कानून और नीति के अनुसार और जितनी जल्दी हो सके और व्यावहारिक रूप से प्रतिनिधि तय करने का निर्देश दिया है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय
- फोटो : ANI
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विस्तार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को एक प्रतिनिधि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जो कैनाइन डिस्टेंपर और परवो वायरस के खिलाफ टीकाकरण सुनिश्चित करके स्ट्रीट डॉग्स के जीवन की रक्षा कर सके।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अधिकारियों को कानून और नीति के अनुसार और जितनी जल्दी हो सके और व्यावहारिक रूप से प्रतिनिधि तय करने का निर्देश दिया है।
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अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील राहुल मोहोद ने दावा किया कि उन्होंने पिछले पांच वर्षों में कई स्ट्रीट डॉग्स को गोद लिया है, जिनमें से पांच दिल्ली में खराब चिकित्सा प्रणाली के कारण जीवित नहीं रह सके।
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