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दिल्ली: मां की पाकिस्तान यात्रा पर ओसीआई कार्ड धारक को वीजा देने से इंकार, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

Mon, 24 May 2021 11:44 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Mon, 24 May 2021 11:44 PM IST
सार

याची ने भारत में अपने परिवार से मिलने के लिए वीजा से वंचित करने को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने सुनवाई के दौरान कहा कि आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए भारत आने से कैसे रोक सकते हैं क्योंकि उसकी मां पाकिस्तान की यात्रा करती थी। 

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grant of visa to OCI card holder After mother visit to Pakistan high court seeks response from center
फाइल फोटो

विस्तार

हाईकोर्ट ने केंद्र को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि वह किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए भारत आने से कैसे रोक सकता है क्योंकि उसकी मां पाकिस्तान की यात्रा किया करती थी। अदालत ने यह निर्देश ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारक एवं तीन अमेरिकी नागरिकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है।
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याची ने भारत में अपने परिवार से मिलने के लिए वीजा से वंचित करने को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने सुनवाई के दौरान कहा कि आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए भारत आने से कैसे रोक सकते हैं क्योंकि उसकी मां पाकिस्तान की यात्रा करती थी। अदालत ने अदालत ने विदेश और गृह मंत्रालय व अमेरिका के न्यूयार्क में  भारत के महावाणिज्य दूत को नोटिस जारी कर 9 जून तक याचिका पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
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याची ने कहा कि उसने, उनकी पत्नी व दो पुत्रियों ने ओसीआई कोर्ड के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था और जनवरी 21 में पत्नी के कार्ड का नवीनीकरण हो गया। उनका और उनकी बेटियों के ओसीआई कार्ड का नवीनीकरण इस वजह से नहीं किया गया कि उनकी मां बचपन में पाकिस्तान में रहती थीं और शादी के बाद भी उस देश में जाती रही है जबकि मां ने भारतीय नागरिकता ले ली थी। 
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अधिवक्ता आभा रॉय के जरिए दायर याचिका में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक इन तीनों कार्ड धारकों के लिए ओसीआई का नवीनीकरण करने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा केंद्र सरकार के सर्कुलर के मुताबिक जिस किसी को भी 20 साल आयु के बाद ओसीआई कार्ड मिलता है, उसे 50 साल की उम्र तक नए सिरे से कार्ड की जरूरत नहीं है जिसके बाद उसे एक बार इसका नवीनीकरण कराना होता है। इसी प्रकार अगर कार्ड 50 साल की उम्र के बाद प्राप्त किया जाता है, तो कभी भी नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।

उन्होंने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार इस बात को समझने में विफल रही कि याचिकाकर्ता को 50 साल का हो जाने के बाद ओसीआई कार्ड मिला और उसकी दो बेटियों को 20 साल के बाद कार्ड मिला और इसलिए किसी नवीनीकरण की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सरकार ने उनके मुवक्किलों को भारत में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि याची की माता की हालत गंभीर है और उसे जल्द भारत आने की अनुमति दी जाए।
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