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हाईकोर्ट की पांच पीठों में एक सितंबर से सामान्य तरीके से होगी सुनवाई
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट की पांच पीठ अब एक सितंबर से पहले की तरह सामान्य तरीके से सुनवाई करेंगी। सभी पांचों पीठ बारी-बारी से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते हुए काम करेंगी। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी नियमों का सख्ती से पालन होगा। प्रत्येक दिन पांचों पीठों की जगह बदलती रहेगी।
वहीं हाईकोर्ट की बाकी पीठें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामलों की सुनवाई करती रहेंगी। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च के बाद से ही हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामलों की सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में सामान्य कामकाज पर प्रतिबंध की सीमा 30 सितंबर तक रहेगी। एक से 30 सितंबर तक के सभी सूचीबद्ध लंबित मामलों को 3 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच सूचीबद्ध कर स्थानांतरित किया जाएगा।
वहीं, एक सितंबर से पांच खास पीठ सामान्य रूप से सुनवाई शुरू करेंगी। इस दौरान उन्हीं अधिवक्ताओं को प्रवेश दिया जाएगा जिनका मामला सूचीबद्ध होगा। निर्धारित समय पर ही अधिवक्ता व वादी को कोर्ट परिसर में आने की अनुमति होगी। इंटर्न, विधि छात्र, वादी के रिश्तेदार व गैर पंजीकृत क्लर्क को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ता, क्लर्क और वादी को भी कोर्ट आने पर मनाही रहेगी।
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हाईकोर्ट परिसर में आने वाले अधिवक्ता, क्लर्क व वादी को हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रवेश द्वारों पर अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। हाथों को सैनिटाइज करने व छह फीट की दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का भी सख्ती से पालन कराया जाएगा।
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वहीं हाईकोर्ट की बाकी पीठें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामलों की सुनवाई करती रहेंगी। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च के बाद से ही हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामलों की सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में सामान्य कामकाज पर प्रतिबंध की सीमा 30 सितंबर तक रहेगी। एक से 30 सितंबर तक के सभी सूचीबद्ध लंबित मामलों को 3 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच सूचीबद्ध कर स्थानांतरित किया जाएगा।
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वहीं, एक सितंबर से पांच खास पीठ सामान्य रूप से सुनवाई शुरू करेंगी। इस दौरान उन्हीं अधिवक्ताओं को प्रवेश दिया जाएगा जिनका मामला सूचीबद्ध होगा। निर्धारित समय पर ही अधिवक्ता व वादी को कोर्ट परिसर में आने की अनुमति होगी। इंटर्न, विधि छात्र, वादी के रिश्तेदार व गैर पंजीकृत क्लर्क को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ता, क्लर्क और वादी को भी कोर्ट आने पर मनाही रहेगी।
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हाईकोर्ट परिसर में आने वाले अधिवक्ता, क्लर्क व वादी को हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रवेश द्वारों पर अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। हाथों को सैनिटाइज करने व छह फीट की दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का भी सख्ती से पालन कराया जाएगा।