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सम-विषम : दोपहिया और स्कूली बच्चों के वाहनों को छूट
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नई दिल्ली। राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 4 नवंबर से लागू होने वाली सम-विषम योजना के दायरे में दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मंत्रियों के वाहन भी आएंगे। दिल्ली के अधिकारियों को भी इस दौरान छूट नहीं मिलेगी। दूसरे राज्यों के वाहन भी इसी फार्मूले पर चलेंगे और उल्लंघन करने पर 4000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि, बाइक व आपातकालीन सेवाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल समेत सांविधानिक पदों पर बैठे लोगों को लेकर चलने वाले वाहनों, दिव्यांगों, महिलाओं को सम-विषम योजना से छूट देने का फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को प्रेसवार्ता कर बताया कि दिल्ली मे वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 4-15 नवंबर के बीच सम-विषम योजना लागू होगी। इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक योजना लागू होगी। रविवार को आम दिनों की तरह वाहन चलेंगे। स्टिकर का गलत इस्तेमाल होने की शिकायतों को देखते हुए इस बार सीएनजी वाहनों को भी योजना से छूट नहीं देने का फैसला लिया गया है।
योजना में मिलेगी इनके वाहनों को छूट
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्र सरकार के सभी मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यसभा के उपसभापति व लोकसभा के उपाध्यक्ष, उपराज्यपाल, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत सभी न्यायाधीश, लोकायुक्त, एंबुलेंस, दमकल, अस्पताल, जेल समेत दूसरे आपातकालीन वाहन, प्रवर्तन वाहन, रक्षा मंत्रालय के नंबर वाले वाहन, पॉयलट व एस्कार्ट, एसपीजी, सीडी नंबर वाले दूतावास वाहन। इसके अलावा 12 साल तक के बच्चे या महिलाओं के साथ अपना वाहन चला रही महिला, दिव्यांग द्वारा चलाए जाने वाहन या जिन वाहनों पर दिव्यांग बैठा हो, स्कूली बच्चों को ले जा रहे और मरीज लेकर जा रहे वाहन।
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को प्रेसवार्ता कर बताया कि दिल्ली मे वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 4-15 नवंबर के बीच सम-विषम योजना लागू होगी। इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक योजना लागू होगी। रविवार को आम दिनों की तरह वाहन चलेंगे। स्टिकर का गलत इस्तेमाल होने की शिकायतों को देखते हुए इस बार सीएनजी वाहनों को भी योजना से छूट नहीं देने का फैसला लिया गया है।
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योजना में मिलेगी इनके वाहनों को छूट
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्र सरकार के सभी मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यसभा के उपसभापति व लोकसभा के उपाध्यक्ष, उपराज्यपाल, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत सभी न्यायाधीश, लोकायुक्त, एंबुलेंस, दमकल, अस्पताल, जेल समेत दूसरे आपातकालीन वाहन, प्रवर्तन वाहन, रक्षा मंत्रालय के नंबर वाले वाहन, पॉयलट व एस्कार्ट, एसपीजी, सीडी नंबर वाले दूतावास वाहन। इसके अलावा 12 साल तक के बच्चे या महिलाओं के साथ अपना वाहन चला रही महिला, दिव्यांग द्वारा चलाए जाने वाहन या जिन वाहनों पर दिव्यांग बैठा हो, स्कूली बच्चों को ले जा रहे और मरीज लेकर जा रहे वाहन।
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