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Hindi News ›   Delhi ›   Driving license will be canceled if a vehicle is driven without pollution certificate have to pay fine of up to 10 thousand

दिल्ली: बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के चलाई गाड़ी तो रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, भरना पड़ सकता है 10 हजार तक का जुर्माना

Sun, 19 Sep 2021 09:23 PM IST
सुशील कुमार कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Sun, 19 Sep 2021 09:23 PM IST
सार

रविवार को परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बिना प्रमाणपत्र के पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को छह महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 

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Driving license will be canceled if a vehicle is driven without pollution certificate have to pay fine of up to 10 thousand
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : social media

विस्तार

राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक और कदम उठाया है। सरकार के इस कदम से वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। सरकार ने कहा कि सर्दियों से पहले दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावना है। इसको देखते हुए कड़े कदम उठाए गए हैं। 

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दिल्ली में वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने कहा कि वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द और वाहन मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।  
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परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन सहित दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए वाहन मालिकों से पीयूसी प्रमाण पत्र साथ में ले जाने को कहा है। रविवार को परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बिना प्रमाणपत्र के पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को छह महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 

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