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Dog Registration : अनिवार्य है पालतू कुत्तों का पंजीकरण, नहीं कराया तो कार्रवाई, दिल्ली नगर निगम तैयार
Mon, 12 Sep 2022 04:53 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 12 Sep 2022 04:53 AM IST
सार
Dog Registration : पंजीकरण नहीं कराने पर निगम ऐसे कुत्तों के मालिकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 399 के तहत सभी पालतू कुत्तों का निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण नहीं कराने पर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
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पिटबुल नस्ल का कुत्ता
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एमसीडी ने नागरिकों से अपने पालतू कुत्तों का तत्काल पंजीकरण कराने के लिए कहा है। पंजीकरण नहीं कराने पर निगम ऐसे कुत्तों के मालिकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।
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दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 399 के तहत सभी पालतू कुत्तों का निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण नहीं कराने पर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर घूमते कुत्ते को जब्त भी किया जा सकता है। पालतू कुत्ते के मालिक पर जुर्माना लगाने व कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान है।
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पशु चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन यह देखा गया है कि नागरिक अपने पालतू कुत्तों के पंजीकरण नहीं कराते हैं। हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे अपने पालतू कुत्तों का जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं, अन्यथा दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जा सकती है। यह नियम उन लोगों पर भी लागू होता है जिन्होंने आवारा कुत्तों को पाला हुआ है और उनका पंजीकरण नहीं कराया है।
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