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Delhi News: हॉस्टल सुविधा की मांग, हाईकोर्ट का तत्काल सुनवाई से इन्कार
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नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से जुड़े सभी कॉलेजों में छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया। वकील विमल त्यागी ने मुख्य न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ के समक्ष मामले को तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया।
मुख्य न्यायमूर्ति उपाध्याय ने कहा कि कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि एक दिन पहले ही एक अन्य याचिका पर सुनवाई हो चुकी है। वकील त्यागी ने बताया कि उनकी याचिका में मांगी गई राहत पहले सुनी गई याचिका से अलग है। इसके बावजूद अदालत ने उन्हें याचिका दायर करने को कहा और बताया कि वह स्वतः सूचीबद्ध हो जाएगी। अदालत ने कहा कि अपनी याचिका दायर कर दीजिए, उस पर सुनवाई हो जाएगी। अनावश्यक रूप से अपना समय बर्बाद न करें। ब्यूरो
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मुख्य न्यायमूर्ति उपाध्याय ने कहा कि कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि एक दिन पहले ही एक अन्य याचिका पर सुनवाई हो चुकी है। वकील त्यागी ने बताया कि उनकी याचिका में मांगी गई राहत पहले सुनी गई याचिका से अलग है। इसके बावजूद अदालत ने उन्हें याचिका दायर करने को कहा और बताया कि वह स्वतः सूचीबद्ध हो जाएगी। अदालत ने कहा कि अपनी याचिका दायर कर दीजिए, उस पर सुनवाई हो जाएगी। अनावश्यक रूप से अपना समय बर्बाद न करें। ब्यूरो
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