फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi vivek vihar sexual assault case Court strict remark says this incident is black spot on our society

हैवानियत की हदें पार: महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा-यह घटना हमारे समाज पर काला धब्बा

Mon, 28 Feb 2022 08:20 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Mon, 28 Feb 2022 08:20 PM IST
सार

दिल्ली के विवेक विहार मामले पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा यह शर्मनाक घटना एक व्यस्त आवासीय क्षेत्र में हुई फिर भी कोई भी पीड़ित को बचाने के लिए आगे नहीं आया जो हमारे समाज पर एक काला धब्बा है। कोर्ट ने आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी।

विज्ञापन
Delhi vivek vihar sexual assault case Court strict remark says this incident is black spot on our society
Delhi vivek vihar - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अदालत ने पूर्वी दिल्ली में दिनदहाड़े एक 20 वर्षीय विवाहित युवती से मारपीट, सामुहिक दुष्कर्म व उसे नग्न हालत में घूमाने के मामले में आरोपी 55 वर्षीय महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा यह शर्मनाक घटना एक व्यस्त आवासीय क्षेत्र में हुई फिर भी कोई भी पीड़ित को बचाने के लिए आगे नहीं आया जो हमारे समाज पर एक काला धब्बा है।
विज्ञापन


कड़कड़डूमा अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार मल्होत्रा ने कहा यह गंभीर मामला है और पुलिस की जांच व गवाहों की जान को खतरा देखते हुए आरोपी महिला जमानत पाने की हकदार नहीं है। आरोप है कि आरोपी परिवार के एक युवक के विवाह के प्रस्ताव को युवती ने ठुकरा दिया था। 
विज्ञापन


युवती का विवाह किसी अन्य से होने पर युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक के परिवार ने युवती को दोषी मानते हुए उसके ससुराल से उसका अपहरण कर लिया और अपने घर लाकर उससे मारपीट की, सामुहिक दुष्कर्म किया गया। इसके बाद मृतक के परिजनों ने पीड़िता के बाल काटकर, उसे चप्पलों की माला पहनाकर और स्याही उसके चेहरे पर लगाकर सड़क पर घुमाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसका एक वीडियो खुद आरोपी ने रिकॉर्ड किया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। आरोपियों पर मारपीट, मारपीट और मारपीट समेत विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। महिला के वकील ने तर्क दिया कि वह पुलिस या सोशल मीडिया पर वायरल हुई किसी भी वीडियो क्लिपिंग में नहीं दिखी।

इसके विपरीत अभियोजक ने तर्क दिया कि महिला ने अपराध में सक्रिय रूप से भाग लिया था। स्वतंत्र गवाहों ने महिला के कृत्यों का हवाला दिया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा यह शर्मनाक घटना दिनदहाड़े व्यस्त रिहायशी इलाके में हुई और कोई पीड़िता को बचाने के लिए सामने नहीं आया। यह हमारे समाज के चेहरे पर काला धब्बा है। वहीं पीड़िता ने विशेष रूप से प्राथमिकी में आवेदक का नाम लिया है और घटना में उसकी भूमिका बताई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed