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दिल्ली : होटल, क्लब और रेस्तरां के लाइसेंस की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ी

Sat, 28 May 2022 01:12 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 28 May 2022 01:12 AM IST
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Delhi: The period of license of hotels, clubs and restaurants extended till July 31
नई दिल्ली। आबकारी नीति 2022-23 को दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी मिलने में देरी के कारण राजधानी के होटलों, क्लब और रेस्तरां के आबकारी लाइसेंस की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार को अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दो महीने के लिए लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क का भुगतान कर लाइसेंस की वैधता बढ़ाई जा सकती है।
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दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की ओर से जारी एक आदेश में मौजूदा आबकारी नीति 2021-22 को दो महीने के लिए 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। आबकारी नीति 2022-23 को दिल्ली कैबिनेट ने 5 मई को मंजूरी दे दी थी। इसे उपराज्यपाल की ओर से मंजूर किया जाना था। 18 मई को उपराज्यपाल अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद बृहस्पतिवार को विनय कुमार सक्सेना ने नए उपराज्यपाल के तौर पर कार्यभार संभाला।
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विस्तार के लिए लाइसेंस धारकों को 31 मई तक दो महीने के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। एल-15, एल-16, एल-17, एल-19, एल-20, एल-21, एल-28, एल-9 और एल-38 के सभी लाइसेंसधारियों को नवीनीकरण के लिए अपने आवेदन जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। ईएससीआईएमएस पोर्टल में अपने खाते को आईडी और पासवर्ड के माध्यम से दो महीने की अवधि के लिए लागू लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क का 31 मई तक भुुगतान कर ऑनलाइन लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। आबकारी विभाग के 25 मई के आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल नवंबर में अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसके तहत निजी आपरेटरों को खुली निविदा के जरिए शराब की खुदरा बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे।
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