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Delhi News : दिल्ली सरकार ने वापस लिया अपना फैसला, पेट्रोल-डीजल के लिए 25 से पीयूसी अनिवार्य नहीं

Sat, 22 Oct 2022 04:05 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 22 Oct 2022 04:05 AM IST
सार

Delhi : राजधानी में 25 अक्तूबर से पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) की अनिवार्यता के फैसले को फिलहाल रोक लिया गया है। इस विषय में पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की सिफारिश पर जल्द ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बातचीत कर निर्णय लिया जाएगा। 
 

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Delhi : PUC is not mandatory from 25 for petrol and diesel
गोपाल राय - फोटो : एएनआई

विस्तार

राजधानी में 25 अक्तूबर से पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) की अनिवार्यता के फैसले को फिलहाल रोक लिया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इस विषय में पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की सिफारिश पर जल्द ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बातचीत कर निर्णय लिया जाएगा। 

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मंत्री ने कहा है कि पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने कानून और व्यवस्था को लेकर सिफारिशें दी हैं। इसे लेकर सीएम के साथ चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। पेट्रोल पंप पर ईंधन के लिए पीयूसी की आवश्यकता को लेकर बीते एक अक्तूबर को घोषणा की गई थी। 

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