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पटाखे बैन पर एनजीटी के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने तैयार किया एक्शन प्लान
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नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने 9 नवंबर की रात से 30 नवंबर की रात तक एनसीआर में पटाखे बेचने और जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एनजीटी के आदेश के पालन के लिए दिल्ली पुलिस ने अपना एक्शन प्लान तैयार किया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि वह स्कूल प्रशासन से बच्चों को पटाखे न जलाने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील करेंगे।
वहीं, बच्चों से ऑनलाइन क्लास में पटाखे न जलाने की अपील की जाएगी। इसके अलावा हर जिले में आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए और एनजीओ के साथ बैठक कर लोगों से पटाखे न जलाने की अपील की जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पुलिस ने पूरी कर ली हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात भी की जा रही है।
दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि सभी 15 जिलों के पुलिस उपायुक्त को आदेश दिया गया है कि वह हर पुलिस थाने की एक विशेष टीम इस आदेश का पालन करवाने के लिए बनाए। सभी थाना प्रभारियों से बीट कांस्टेबल को अपने-अपने इलाके में जांच के आदेश दिए गए हैं।
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हर जिले में पटाखों की ब्रिकी, खरीद और जलाने को लेकर जांच के लिए एक औचक निरीक्षण टीम का गठन किया गया है। इसके अलावा जिन लोगों को पटाखे बेचने के लिए अस्थाई और स्थाई लाइसेंस दिए गए हैं, उनका लाइसेंस रद्द होने की सूचना लिखित में दे दी गई है। जिला पुलिस उपायुक्त को पटाखों को लेकर कार्रवाई पर नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। नियम तोड़ने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं।
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वहीं, बच्चों से ऑनलाइन क्लास में पटाखे न जलाने की अपील की जाएगी। इसके अलावा हर जिले में आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए और एनजीओ के साथ बैठक कर लोगों से पटाखे न जलाने की अपील की जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पुलिस ने पूरी कर ली हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात भी की जा रही है।
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दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि सभी 15 जिलों के पुलिस उपायुक्त को आदेश दिया गया है कि वह हर पुलिस थाने की एक विशेष टीम इस आदेश का पालन करवाने के लिए बनाए। सभी थाना प्रभारियों से बीट कांस्टेबल को अपने-अपने इलाके में जांच के आदेश दिए गए हैं।
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हर जिले में पटाखों की ब्रिकी, खरीद और जलाने को लेकर जांच के लिए एक औचक निरीक्षण टीम का गठन किया गया है। इसके अलावा जिन लोगों को पटाखे बेचने के लिए अस्थाई और स्थाई लाइसेंस दिए गए हैं, उनका लाइसेंस रद्द होने की सूचना लिखित में दे दी गई है। जिला पुलिस उपायुक्त को पटाखों को लेकर कार्रवाई पर नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। नियम तोड़ने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं।