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दिल्ली: पार्लियामेंट थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे एआईएमआईएम के 30 कार्यकर्ता गिरफ्तार, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा
Fri, 10 Jun 2022 07:42 PM IST
प्राची प्रियम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Fri, 10 Jun 2022 07:42 PM IST
सार
शल मीडिया पर कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट करने और साझा करने के आरोप में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पार्टी समर्थकों ने गुरुवार को संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था।
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delhi police
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नई दिल्ली जिले की संसद मार्ग थाना पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 30 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इन कार्यकर्ताओं को गुरुवार को हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने सभी 30 कार्यकर्ताओं को शुक्रवार को पटियाला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी कार्यकर्ताओं को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट करने और साझा करने के आरोप में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पार्टी समर्थकों ने गुरुवार को संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस प्रदेश एआईएमआईएम के अध्यक्ष कलीमूल हफीज विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। आरोप है कि कार्यकताओं ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और संसद मार्ग थाने में जमकर हंगामा किया था। ये नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे थे।
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संसद मार्ग थाना पुलिस ने गुरुवार शाम को एआईएमआईएम के 30 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। पुलिस के मुताबिक, कार्यकर्ताओं को न तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत थी और न ही थाने पर। इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ गुरुवार रात को मारपीट करने, सरकारी काम में बाधा डालने, दंगा करने और सरकारी आदेशों का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। सभी को शुक्रवार सुबह कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, विवादित संत यति नरसिंहानंद और अन्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट करने तथा उन्हें साझा करने के लिए प्राथमिकियां दर्ज की हैं।