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Delhi News : अपना एप स्टोर से हटते देख विंजो पहुंचा हाईकोर्ट, कोर्ट ने कह गूगल रखे अपना पक्ष
Fri, 23 Sep 2022 04:41 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 23 Sep 2022 04:41 AM IST
सार
Delhi News : दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑनलाइन गेमिंग एप विंजो की याचिका पर गूगल को अपना पक्ष रखने को कहा है। विंजो का कहना है कि गूगल ने डेली फैंटेसी स्पोर्ट्स (डीएफएस) और रमी गेम्स की एप्लीकेशन को अपने एप स्टोर गूगल प्ले पर अनुमति दी है, लेकिन बाकी को नहीं दे रहा है।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑनलाइन गेमिंग एप विंजो की याचिका पर गूगल को अपना पक्ष रखने को कहा है। विंजो का कहना है कि गूगल ने डेली फैंटेसी स्पोर्ट्स (डीएफएस) और रमी गेम्स की एप्लीकेशन को अपने एप स्टोर गूगल प्ले पर अनुमति दी है, लेकिन बाकी को नहीं दे रहा है। इन एप से खेले जा रहे खेलों में पैसा लगाया जाता है।
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विंजो के अनुसार गूगल सितंबर 28 से पायलट प्रोजेक्ट के तहत नई नीति ला रहा है, जिसमें उसके एप को जानबूझ कर स्टोर से बाहर किया जा रहा है। यह कारोबारी तरीका अनुचित है। विंजो शतरंज और 8 बॉल पूल जैसे कई ‘स्किल्स’ पर आधारित गेम यूजर्स को देता है। पिछले वित्त वर्ष में उसने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए थे। उसे अंतरिम राहत मिलनी चाहिए। उसने बौद्धिक संपदा अधिकार (आईआरपी) का भी मामला रखा, जिसे हाईकोर्ट ने आईआरपी डिवीजन के समक्ष विचार के लिए भेजा। नेट-न्यूट्रिलिटी का विषय याची ने उठाया, हाईकोर्ट ने इस पर संबंधित पक्षों को नोटिस दिए।
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गूगल ने कहा-सुप्रीम कोर्ट ने जिन्हें ‘गेम ऑफ स्किल्स’ कहा, हमने उन्हें ही अनुमति दी
गूगल ने कहा कि विंजो की याचिका विचार करने योग्य नहीं है। इसमें कारोबारी और वाणिज्यिक विवाद हैं। गूगल ने पहले कभी भी ऐसे गेम अपने प्ले स्टोर पर नहीं रखे, जिनमें पैसा लगाया और निकाला जाता हो। डीएफएस और रमी को भी केवल इसलिए अनुमति दी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ‘गेम ऑफ स्किल्स’ करार दिया था। ब्यूरो
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सांसद संजय सिंह व अन्य के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में फैसला सुरक्षित
उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आप सांसद संजय सिंह, विधायक आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक व अन्य के खिलाफ एलजी विनय कुमार सक्सेना द्वारा मानहानि के मुकदमे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने एलजी और आप नेताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।