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अब दक्षिणी निगम की घोषणा : कोरोना टीका लगवाने पर संपत्ति कर में पांच फीसदी की छूट
Wed, 14 Apr 2021 04:57 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 14 Apr 2021 04:57 AM IST
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कोरोना टीकाकरण
- फोटो : PTI
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पूर्वी और उत्तरी दिल्ली निगम की तर्ज पर दक्षिणी निगम ने भी कोरोना टीका लगवाने पर संपत्तिकर में अतिरिक्त पांच फीसदी छूट देने का निर्णय लिया है। निगम का दावा है कि लोग इससे टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित हो सकेंगे कोरोना को भी कम किया जा सकेगा।
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स्थायी समिति अध्यक्ष राजदत्त गहलोत ने कहा कि यह छूट वर्तमान में 30 जून तक संपत्तिकर का पूर्ण भुगतान करने पर मिलने वाली 15 फ़ीसदी छूट से अलग होगी। वर्तमान वर्ष के संपत्तिकर का 30 जून तक एकमुश्त ऑनलाइन भुगतान करने पर पांच फीसदी अतिरिक्त छूट मिलेगी।
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इसमें ऑनलाइन भुगतान करने पर मिलने वाली दो फ़ीसदी के अतिरिक्त छूट भी शामिल है। अन्य किसी माध्यम से किए गए भुगतान पर यह छूट तीन फ़ीसदी होगी। छूट प्राप्त करने के लिए परिवार के सभी टीकाकरण के पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य है।
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