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Delhi : मृतक के बेटे की गवाही पर 16 बार चाकू मारकर हत्या करने वाले को कोर्ट ने दोषी ठहराया
Mon, 16 Jan 2023 03:46 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 16 Jan 2023 03:46 AM IST
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(सांकेतिक तस्वीर)
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आपसी दुश्मनी में चाकू से 16 बार हमला कर एक व्यक्ति की हत्या के आरोपी को दिल्ली की एक सत्र अदालत ने दोषी ठहराया है। 2017 में हुई इस घटना में मृतक के नाबालिग बेटे ने गवाही दी। इस मामले की अदालत में सुनवाई हो रही है। 17 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई में सजा तय हो सकती है।
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ओखला फेज- 3 में बालकरण यादव ने खुशीराम पर 16 बार चाकू से हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया, वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में अपराध साबित होने पर पिछले सप्ताह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन सांगवान ने पिछले सप्ताह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत बालकरण को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया।
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अदालत ने कहा कि मृतक के परिवार ने पुलिस को फोन कॉल में हत्यारे के तौर पर यादव का नाम नहीं लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि वे उसे पहचानते नहीं थे। यादव के वकील की दलील को खारिज करते हुए कहा कि पीड़ित का नाबालिग बेटा इस घटना का एक चश्मदीद गवाह था।
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अदालत ने कहा कि उम्र, सामाजिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, पेशे सहित दूसरे पहलुओं को देखते हुए गवाह की गवाही की सराहना की जानी चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चश्मदीद एक किशोर था। आरोपी के मकसद पर अदालत ने कहा कि यादव के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत पहले से ही मृतक की बेटी से कथित तौर पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज है।
मामला दर्ज होने के बाद आरोपी ने राम और नाबालिग बेटी को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज की गई। चश्मदीद के बयान के साथ-साथ यादव के खिलाफ मजबूत फोरेंसिक सबूत भी हैं। वैज्ञानिक साक्ष्य भी अभियुक्त के अपराध को साबित करते हैं।