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दिल्ली: पत्रकार का अकाउंट ब्लॉक करने पर दायर याचिका में हाईकोर्ट ने ट्विटर व केंद्र को भेजे नोटिस

Wed, 12 Jan 2022 08:31 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 12 Jan 2022 08:31 AM IST
सार

पत्रकार आरती ने अपने भाई को कट्टरपंथी कश्मीरी मुसलमानों द्वारा धमकियां देने का विरोध एक ट्वीट में किया था। इसे ट्विटर ने अपनी नीति के विरुद्ध करार दिया और उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया।

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Delhi High Court sent notices to Twitter and Central Government in petition filed for blocking journalist account
फाइल फोटो - फोटो : PTI

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पत्रकार आरती टिक्कू की एक याचिका पर  मंगलवार को जवाब रखने को कहा। आरती ने बताया कि उन्होंने अपने भाई को कट्टरपंथी कश्मीरी मुसलमानों द्वारा धमकियां देने का विरोध एक ट्वीट में किया था। इसे ट्विटर ने अपनी नीति के विरुद्ध करार दिया और उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया।
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जस्टिस रेखा पल्ली ने ट्विटर और केंद्रीय इलेक्ट्रॉक्टिस व आईटी मंत्रालय को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है, अगली सुनवाई 30 मार्च 2022 का होगी। हाईकोर्ट ने टिक्कू को अपना अकाउंट उपयोग करने के लिए मांगी गई अंतरिम राहत नहीं दी, हालांकि जरूरी होने पर भविष्य में अर्जी देने की स्वतंत्रता दी है। याचिका में बताया गया कि 14 दिसंबर को उनके एक भाई साहिल टिक्कू ने ट्विटर पर ट्विटर द्वारा ही करवाई परिचर्चा में हिस्सा लिया था। यहां उन्हें भारतीय एजेंट कहते हुए कई आरोप लगाए गए। 
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क्या हम इसी तरह मारे जाते रहेंगे या कट्टरपंथियों पर कोई कार्रवाई होगी?
आरती ने 15 दिसंबर को गृह-मंत्रालय को टैग कर ट्वीट किया, श्रीनगर में उनके भाई को भारत के कश्मीर सहित पाकिस्तान, ब्रिटेन व अमेरिका में रहने वाले जेहादी आतंकी खुलेआम धमका रहे हैं। क्या हम इसी तरह मारे जाते रहेंगे या इस्लामी कट्टरपंथियों पर कोई कार्रवाई होगी?
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ट्वीट करने से किया था ब्लॉक: ट्विटर ने उन्हें नोटिस देकर यह ट्वीट अपनी नीति के खिलाफ और समुदाय विशेष के खिलाफ हिंसा की धमकी करार दिया। साथ ही उन्हें ट्वीट करने से ब्लॉक किया गया। ट्वीट डिलीट करने पर ही अकाउंट उपयोग करने देने की शर्त रखी गई।
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