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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा : पति के पुरुष रिश्तेदारों पर दुष्कर्म के आरोप का बढ़ता चलन दुखद
Tue, 15 Feb 2022 06:10 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Tue, 15 Feb 2022 06:10 AM IST
सार
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, सिर्फ पति के परिवार पर दबाव डालने के लिए ससुर, देवर व जेठ के खिलाफ इस तरह की शिकायतें की जाती हैं। यह दुखद है कि वैवाहिक विवाद के मामलों में यह चलन तेजी से बढ़ रहा है।
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delhi high court
- फोटो : ANI
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा, शादी के बाद विवाद के मामलों में पति के पुरुष रिश्तेदारों पर दुष्कर्म के आरोप लगाने का चलन बढ़ना दुखद है। इसी तरह के एक मामले में एफआईआर खारिज करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की।
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जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, सिर्फ पति के परिवार पर दबाव डालने के लिए ससुर, देवर व जेठ के खिलाफ इस तरह की शिकायतें की जाती हैं। यह दुखद है कि वैवाहिक विवाद के मामलों में यह चलन तेजी से बढ़ रहा है। उक्त मामले में पत्नी ने अपने ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है।
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पति की एफआईआर खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान महिला ने कोर्ट को बताया कि उसने विवाद को अपनी मर्जी से सुलझा लिया है और वह किसी भी मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती।
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इस पर जज ने कहा, इसके बावजूद ससुर पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। चूंकि महिला ने अपना विवाद सुलझा लिया है इस मामले में आगे सुनवाई का कोई आधार नहीं है। लेकिन इस तरह का चलन बनना दुखद है।