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दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश : इतिहासकार ऑड्रे ट्रश्के के पांच ट्वीट हटाए ट्विटर
Fri, 25 Feb 2022 04:21 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 25 Feb 2022 04:21 AM IST
सार
इतिहासकार विक्रम संपत पर साहित्यिक चोरी के आरोप में किए थे ट्वीट।
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अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी।
- फोटो : ANI
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को इतिहासकार ऑड्रे ट्रश्के के पांच ट्वीट हटाने का निर्देश दिया है। ट्रश्के ने विनायक दामोदर सावरकर पर उनके कार्यों के संबंध में इतिहासकार विक्रम संपत पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाते हुए ये ट्वीट किए थे। संपत ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा किया है।
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ट्रश्के के अलावा अनन्या चक्रवर्ती और रोहित चोपड़ा को भी मामले में प्रतिवादी बनाया है और 2 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मांगी है। तीनों ने सावरकर पर दो खंडों मे प्रकाशित संपत की किताब के खिलाफ ब्रिटेन के रॉयल हिस्टोरिकल सोसायटी को पत्र लिखा था। संपत का कहना है कि उन्होंने अपनी किताब में जो भी तथ्य जिस किताब से लिए हैं उसके लेखक का नाम साथ में उद्धृत किया है। संवाद
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फेसबुक को भी हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने इतिहासकार विक्रम संपत की मानहानि याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान ट्विटर के अलावा फेसबुक को भी नोटिस जारी किया क्योंकि ट्रश्के ने फेसबुक पर संपत के खिलाफ पत्र पोस्ट किया था। वहीं अदालत ने फेसबुक को पोस्ट को हटाने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, क्योंकि यह अभी तक याचिका में पक्षकार नहीं है।
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संपत ने अपने मुकदमे में ब्रिटेन में रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी (आरएचएस) की अध्यक्ष एम्मा ग्रिफिन को इतिहासकार ट्रश्के, अनन्या चक्रवर्ती और रोहित चोपड़ा द्वारा लिखे गए 11 फरवरी के पत्र के प्रकाशन पर भी स्थायी रोक लगाने का आग्रह किया है।