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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi High Court ordered both parties to plant 200 saplings each in their area in case of a fight

दिल्ली हाईकोर्ट का अनोखा आदेश: मारपीट का केस रद्द, दोनों पक्ष लगाएं 200-200 पौधे; पांच साल तक देखभाल भी करें

Sat, 29 Jul 2023 09:49 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 29 Jul 2023 09:49 PM IST
सार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मारपीट की स्थिति में दोनों पक्षों को अपने इलाके में 200-200 पौधे लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इससे दोनों पक्ष अपने बीच नकारात्मकता को समाप्त करें।

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Delhi High Court ordered both parties to plant 200 saplings each in their area in case of a fight
पौधा लगाते हुए (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मारपीट के मामले में दोनों पक्षों को अपने क्षेत्र में 200-200 पौधे लगाने का आदेश दिया है, ताकि उनके बीच की नकारात्मकता को समाप्त किया जा सके। इस शर्त के साथ अदालत ने दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है।

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न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि पक्षकार पौधे लगाएंगे और पांच साल तक उनकी देखभाल करेंगे। अदालत ने जानबूझकर चोट पहुंचाने, चोट पहुंचाने की तैयारी के बाद घर में अतिक्रमण करने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने, आपराधिक धमकी देने और गैर इरादतन हत्या के प्रयास के कथित अपराधों के लिए दर्ज दो आपराधिक मामलों में कार्यवाही को रद्द कर दिया।

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न्यायमूर्ति ने कहा मेरा मानना है कि पार्टियों को समाज में योगदान देने का निर्देश देकर उनकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए, दोनों याचिकाकर्ताओं को पौधे लगाने का निर्देश दिया जाता है। अदालत ने यह भी कहा जांच अधिकारी द्वारा बागवानी विभाग के परामर्श के बाद जगह की पहचान की जाएगी और वह याचिकाकर्ताओं को 15 दिन पहले सूचित करेंगे। जांच अधिकारी उचित निगरानी के लिए पौधों की जियो-टैगिंग की संभावना भी तलाशेंगे।

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मामला 4 मार्च, 2017 का है, जब एक परिवार के तीन सदस्य एक शख्स के घर आए और कंबल दिलाने के उद्देश्य से उनकी आईडी मांगी, जिसे राजनीतिक दल के एक उम्मीदवार द्वारा वितरित किया जाना था। दोनों पक्षों का आरोप है कि यहां मौखिक विवाद हुआ और मारपीट हुई। हालांकि दोनों पक्ष जनवरी में एक समझौते पर पहुंचे और अदालत को बताया कि उन्होंने बिना किसी डर, दबाव या दबाव के स्वेच्छा से मामला सुलझा लिया है।

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