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हॉटस्पॉट में गर्भवती महिलाओं के लिए दो दिन में हेल्पलाइन शुरू करें : हाईकोर्ट
Fri, 24 Apr 2020 10:41 PM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Trainee Trainee
Updated Fri, 24 Apr 2020 10:41 PM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट
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हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में गर्भवती महिलाओं व उनके परिवारों की परेशानियों का ध्यान रखने के लिए केंद्र व दिल्ली सरकार को निर्देश दिया।
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साथ ही महिलाओं के लिए दो दिन में विशेष हेल्पलाइन नंबर की सुविधा भी उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एस प्रसाद की पीठ ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट ‘एमए- रिसोर्स ग्रुप फॉर वूमन एंड हेल्थ’ की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की।
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इस पीठ ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए दो दिन के भीतर जिस प्रस्तावित हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था की जानी है, उसके नंबर को गर्भवती महिलाओं के लिए भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि परेशानी की स्थिति में गर्भवती महिलाएं उस नंबर पर फोन करके मदद मांग सकें।
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पीठ ने कहा कि इस हेल्पलाइन नंबर का प्रचार समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, दिल्ली पुलिस और अन्य माध्यमों के जरिए किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह सूचना पहुंचाई जा सके।