फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi High Court: It is not proper to conclude that the promise of marriage was false or with mala fide intent

Delhi High Court : शादी का वादा झूठा था या बदनीयती से, यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं

Fri, 02 Jun 2023 05:36 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 02 Jun 2023 05:36 AM IST
सार

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने यह टिप्पणी करते हुए एक 20 वर्षीय युवक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
Delhi High Court: It is not proper to conclude that the promise of marriage was false or with mala fide intent
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी की जमानत के स्तर पर अदालतों का यह निष्कर्ष निकालना कि उसका शादी का वादा झूठा या बदनीयती से था, न तो उचित है और न ही व्यवहारपूर्ण। इस तरह का निर्णय सुनवाई के दौरान पक्षकारों के पेश सबूतों का पूरी तरह से मूल्यांकन करने के बाद किया जा सकता है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने यह टिप्पणी करते हुए एक 20 वर्षीय युवक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष कथित घटनाओं के समय बालिग थे और रिश्ते में थे। यह उनके परिवारों को भी पता था। ऐसा भी नहीं है कि दोनों के माता-पिता उनकी शादी करने पर विचार कर रहे थे।
विज्ञापन


अदालत ने कहा ऐसा लगता है कि प्रस्तावित विवाह उन दोनों की शिक्षा पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहा था। इसलिए इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता का लड़की से किया गया विवाह का कथित वादा प्रथम दृष्टया झूठा था यह इसे बदनीयती से किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


युवक के खिलाफ आईपीसी धारा 376 व 377 के तहत वर्ष 2021 में आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया था। वह एक साल सात महीने से न्यायिक हिरासत में था। पुलिस ने उसके खिलाफ 10 दिसंबर, 2021 को आरोप पत्र दाखिल किया था। निचली अदालत ने उसके खिलाफ दुष्कर्म के आरोप के तहत आरोप तय किए थे और उसे अप्राकृतिक यौनाचार के आरोप से मुक्त कर दिया था।


आरोपी ने कहा था कि वह और शिकायतकर्ता लड़की बालिग हैं और सहपाठी थे। दोनों दो साल से रिश्ते में थे। उनके खिलाफ मामला इसलिए दर्ज किया गया था क्योंकि उनकी शादी का प्रस्ताव टूट गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed