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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi High Court issues notice to BBC in defamation suit

BBC Documentary: दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में बीबीसी को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

Mon, 22 May 2023 06:16 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 22 May 2023 06:16 PM IST
सार

बीबीसी को गुजरात की एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा दायर की गई मानहानि मुकदमे की याचिका पर समन जारी किया है।

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Delhi High Court issues notice to BBC in defamation suit
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

उच्च न्यायालय ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) को एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दायर मानहानि के एक मामाले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में दावा किया गया है कि उसके एक डॉक्यूमेंट्री में भारत, न्यायपालिका और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई गई है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने बीबीसी (ब्रिटेन) के अलावा बीबीसी (भारत) को भी नोटिस जारी किया है और उनसे गुजरात के गैर सरकार संगठन जस्टिस फॉर ट्रायल की ओर से दायर मुकदमे पर जवाब देने को कहा है।
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याचिका में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सवाल
याचिका में कहा गया है कि बीबीसी (भारत) स्थानीय संचालन कार्यालय है और बीबीसी (ब्रिटेन) ने डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया : द मोदी क्वेश्चन' जारी की थी। जिसके दो भाग हैं।
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एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि बीबीसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा एक डॉक्यूमेंट्री के संबंध में दायर किया गया है। जिसने भारत और न्यायपालिक समेत उसके पूरे तंत्र की मानहानि की है। 
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सितंबर में होगी अगली सुनवाई
उन्होंने दलील दी कि डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री पर आक्षेप भी लगाया गया है। वादी की तरफ से यह दलील दी गयी है कि यह डॉक्यूमेंट्री मानहानिजनक आरोप लगाती है और देश की प्रतिष्ठा पर दाग लगाती है। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है।
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