{"_id":"633ea32db9069353360a6912","slug":"delhi-high-court-instructions-to-dda-compensation-of-rs-10-lakh-each-to-the-families-of-those-who-lost-their-l","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi High Court: डीडीए को सीवर में मरने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi High Court: डीडीए को सीवर में मरने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश
Thu, 06 Oct 2022 03:14 PM IST
Digvijay Singh
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: Digvijay Singh
Updated Thu, 06 Oct 2022 03:14 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने मामले में डीडीए को फटकार लगाते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है की आजादी के 75 साल बाद भी गरीब लोग हाथ से मेला उठाने का काम करने के लिए मजबूर हैं।
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को शहर के मुंडका इलाके में सीवर में काम करने के दौरान जहरीली गैस से मरने वाले दोनों लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देष दिए हैं। हाईकोर्ट ने मामले में डीडीए को फटकार लगाते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है की आजादी के 75 साल बाद भी गरीब लोग हाथ से मेला उठाने का काम करने के लिए मजबूर हैं।
विज्ञापन
अदालत ने डीडीए को 30 दिनों के अंदर मृतकों के परिजनों को 10- 10 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि मुआवजे का भुगतन तुरंत किया जाना चाहिए था लेकिन में डीडीए ने कहा था की मारने वाले निजी तौर पर काम कर रहे थे।
विज्ञापन