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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा: याचिका अर्थहीन और आधारहीन, केजरीवाल बोले-जिन्होंने मुझे आतंकी बोला, उन्हें जनता ने जवाब दिया

Tue, 15 Mar 2022 04:42 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 15 Mar 2022 04:42 PM IST
सार

याचिका खारिज होने के बाक दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने निशाना साथा। केजरीवाल ने कहा कि जिन लोगों ने मुझे आतंकवादी बोला था, पहले जनता ने उनको जवाब दिया। आज अदालत ने उन्हें जवाब दे दिया।

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Delhi High Court dismisses PIL by Congress leader alleging Arvind Kejriwal have links with Khalistani separatists
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानी अलगाववादियों के साथ कथित संबंधों की उच्चस्तरीय जांच मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिका को पूरी तरह से तुच्छ  बताते हुए याचिकाकर्ता के वकील को इस प्रकार की याचिका दायर न करने की हिदायत दी है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने याचिका को तुच्छ बताते हुए याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि याचिका में आप कहते हैं कि अधिकारियों को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री के पत्र का संज्ञान है। फिर कुछ भी निर्देशित करने का सवाल ही कहां है? कृपया इस तरह की तुच्छ याचिकाएं दायर न करें।
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याचिका कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने दायर की थी जिसमें उन आरोपों की जांच की मांग की गई कि आप और उसके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल के सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) नामक प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन से संबंध हैं, और उससे धन भी प्राप्त हुआ है। याचिका में आप की मान्यता को निलंबित करने और जांच पूरी होने तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
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याचिका में  पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा लिखे गए पत्र और उसी तर्ज पर कुमार विश्वास के बयान का हवाला दिया। याचिका के अनुसार चुनाव के कुछ दिनों पहले इन अलगाववादी समूहों द्वारा आम आदमी पार्टी को फंडिंग और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से इन समूहों के कनेक्शन की अटकलों को हकीकत में बदल दिया गया जब श्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी और आम आदमी के संस्थापक सदस्य पार्टी कुमार विश्वास ने उपरोक्त अलगाववादी समूहों के साथ  अरविंद केजरीवाल के संबंध की घोषणा की।

उन्होंने कहा पत्र की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चन्नी को पत्र लिखकर गहन जांच का आश्वासन दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रुद्र वी सिंह ने कहा कि इस आश्वासन के बावजूद और प्रधानमंत्री द्वारा इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करने के बावजूद अभी तक पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

याचिका में कहा गया है कि आरोप गंभीर प्रकृति के होने के बावजूद और इस आम आदमी पार्टी और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल से  देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, केंद्र सरकार द्वारा कोई जांच शुरू नहीं की गई है।

याचिका खारिज होने के बाक दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने निशाना साथा। केजरीवाल ने कहा कि जिन लोगों ने मुझे आतंकवादी बोला था, पहले जनता ने उनको जवाब दिया। आज अदालत ने उन्हें जवाब दे दिया।
 
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