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नर्सरी दाखिला: दिल्ली सरकार ने दी आयु सीमा में एक माह की छूट

Sat, 20 Feb 2021 08:07 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 20 Feb 2021 08:07 PM IST
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delhi government directs private schools to give one month relaxation in age
नई दिल्ली। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सभी 1700 निजी स्कूलों को नर्सरी दाखिले में उम्र में एक महीने की छूट देने का निर्देश दिया है। इस छूट के लिए अभिभावकों को स्वयं स्कूल प्रबंधन से मांग करनी होगी। नर्सरी दाखिले में एक महीने की छूट का नियम पहले से लागू है। लेकिन कई स्कूल शैक्षणिक 2021 में इस नियम को नहीं मान रहे थे। अब निदेशालय ने दोबारा निर्देश दिया है तो उन्हें लाभ देना ही होगा।
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दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने स्कूलों को भेजे एक पत्र में लिखा है कि स्कूलों में न्यूनतम व अधिकतम उम्र सीमा में प्रधानाध्यापकों द्वारा 30 दिनों की छूट दी जा सकती है। यदि किसी अभिभावक को अपने बच्चे के लिए उम्र सीमा में छूट चाहिए तो वे स्कूल के प्रधानाध्यापक से एक आवेदन के जरिये अनुरोध कर सकते हैं।
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नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू हो गई है और आवेदन प्रक्रिया चार मार्च को समाप्त हो जाएगी। चयनित उम्मीदवारों की पहली सूची 20 मार्च को जारी की जाएगी।
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31 मार्च तक बच्चे की उम्र चार वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
नर्सरी दाखिला प्रक्रिया में आयु सीमा का नियम लागू होगा। इसके तहत 31 मार्च 2021 के आधार पर बच्चे की आयु की गणना होगी। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने अपनी गाइडलाइन में इसकी जानकारी दी है।
आयु सीमा के लिए तैयार फार्मूले के मुताबिक 3 साल से अधिक व 4 साल से कम उम्र के बच्चे को नर्सरी, 4 से अधिक व 5 साल से कम उम्र के बच्चे को केजी और 5 साल से अधिक व 6 साल से कम उम्र के बच्चे को पहली कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके अलावा आयु सीमा में एक महीने की छूट देने का भी प्रावधान है।

स्कूल अब इस लाभ को देने से इंकार नहीं कर सकते
नर्सरी डॉट कॉम के प्रमुख सुमित वोहरा के मुताबिक, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने अपनी नर्सरी दाखिला गाइडलाइन में दाखिले के लिए आयु सीमा का नियम लागू कर रखा है। इसके तहत 31 मार्च 2021 के आधार पर बच्चे की आयु की गणना होगी। अब निदेशालय ने दोबारा निर्देश जारी किया है तो अब स्कूल इसका लाभ देने से इनकार नहीं कर सकते हैं।
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