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Delhi Excise Policy: विज्ञापन कंपनी निदेशक को 13 फरवरी तक ईडी की हिरासत, बुधवार को हुई थी जोशी की गिरफ्तारी
Thu, 09 Feb 2023 06:36 PM IST
Digvijay Singh
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: Digvijay Singh
Updated Thu, 09 Feb 2023 06:36 PM IST
सार
ईडी ने अदालत को सौंपी गई चार्जशीट में आरोप लगाया कि रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति में कथित रूप से 100 करोड़ रुपये की किकबैक का एक हिस्सा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया गया था।
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- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मनी लॉन्ड्रिंग एक विज्ञापन कंपनी के निदेशक को बृहस्पतिवार को ईडी की हिरासत में भेज दिया। रथ प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश जोशी को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 13 फरवरी तक हिरासत में पूछताछ के लिए भेज दिया। जोशी को ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार किया था।
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एजेंसी ने उनकी दस दिनों की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए मामले में अन्य आरोपियों के साथ उनका आमना-सामना कराने की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कथित तौर पर 'किकबैक' के मामले में विज्ञापन कंपनी प्रमोटर के लिंक एजेंसी की जांच के दायरे में हैं।
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ईडी ने अदालत को सौंपी गई चार्जशीट में आरोप लगाया कि रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति में कथित रूप से 100 करोड़ रुपये की किकबैक का एक हिस्सा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि शराब व्यवसायियों और राजनेताओं के 'साउथ ग्रुप' नामक संस्था द्वारा बनाई गई 100 करोड़ रुपये की "रिश्वत" राशि में से 30 करोड़ रुपये एक अन्य आरोपी दिनेश अरोड़ा ने अन्य आरोपी अभिषेक के साथ "मिलीभगत" से "हैंडल" किए।
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ईडी ने कहा कि रथ प्रोडक्शंस, "आप द्वारा 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए गोवा चुनाव अभियान के लिए संबंधित विज्ञापन और अन्य कार्यों के लिए संलग्न एक इकाई थी।"
इस राशि के हिस्से के मनी ट्रेल का पालन करने पर यह पाया गया है कि विजय नायर (आप संचार प्रभारी पहले मामले में गिरफ्तार) रथ प्रोडक्शंस के साथ-साथ व्यक्तियों के माध्यम से अभियान से संबंधित कार्यों के लिए नकद भुगतान करने में लगे हुए हैं। ईडी ने मामले में दायर अपनी दूसरी चार्जशीट में दावा किया है कि अब तक 70 लाख रुपये के नकद लेनदेन के लिए मनी ट्रेल का भुगतान किया गया है, जो इन फंडों के अधिग्रहण के समय के साथ जुड़ा हुआ है। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सरकार के अन्य आबकारी अधिकारियों को सीबीआई और ईडी की शिकायतों में आरोपी बनाया गया था।