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दिल्ली: सरकार ने दी राहत, पार्टी में शराब परोसने के आवेदन मानदंडों में ढील

Tue, 05 Oct 2021 06:30 PM IST
अनुराग सक्सेना न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Tue, 05 Oct 2021 06:30 PM IST
सार

नए नियम के तहत अब पार्टी या अन्य किसी कार्यक्रम के आयोजन से सात दिन पहले शराब खरीदने के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। पुराने नियम के मुताबिक, लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए सिर्फ दो दिन मिलते थे।

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delhi excise department gives relaxation in rules to buy liquer for party
शराब की दुकान - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली सरकार ने शराब पीने वालों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के आबकारी विभाग ने पार्टियों में शराब परोसने में जरूरी पी-10 लाइसेंस के आवेदन मानदंडों में ढील दी है। इसके तहत आयोजक को कार्यक्रम से सात दिन पहले परमिट लेने और छह दुकानों से शराब खरीदने की अनुमति दी गई है।
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30 नवंबर तक मिलेगी यह छूट
आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पहले पी-10 लाइसेंस मांगने के लिए आयोजक को कार्यक्रम से दो दिन पहले लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता था और वह सिर्फ तीन दुकानों से देशी और विदेशी शराब खरीद सकता था। विभाग ने पिछले सप्ताह एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आवेदक पी-10 लाइसेंस कार्यक्रम या पार्टी से सात दिन पहले मांग सकता है और छह दुकानों से शराब खरीद सकता है। सर्कुलर के अनुसार, यह छूट 30 नवंबर तक लागू रहेगी। 
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दिल्ली में पार्टी में शराब परोसने के लिए जरूरी है पी-10 लाइसेंस
दिल्ली में पार्टी, समारोह, शादी और विशिष्ट परिसर में ऐसे अन्य आयोजनों में शराब परोसने के लिए पी-10 लाइसेंस आवश्यक होता है, जिसमें सार्वजनिक पार्कों को छोड़कर कुछ शर्तों के साथ फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, मोटल शामिल हैं। कोई व्यक्ति या संगठन पी-10 लाइसेंस के लिए ऑनलाइन या आबकारी विभाग और शराब की चिह्नित दुकानों के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
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घर पर शराब ले जाने पर लाइसेंस की जरूरत नहीं
आबकारी अधिकारी ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपने मेहमानों और परिवार के सदस्यों को अपने आवास पर शराब परोसने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अधिकतम सीमा नौ लीटर निर्धारित की गई है।
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