फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   delhi court : Engagement does not allow a man to sexually harass a fiance

Delhi High Court : हाईकोर्ट की हिदायत- सगाई किसी व्यक्ति को मंगेतर के यौन उत्पीड़न की अनुमति नहीं देती

Fri, 07 Oct 2022 03:42 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 07 Oct 2022 03:42 AM IST
सार

delhi court : हाईकोर्ट ने कहा कि केवल सगाई होने का मतलब यह नहीं कि आरोपी अपनी मंगेतर का यौन उत्पीड़न, मारपीट या धमकी दे सकता है। अदालत ने मंगेतर से शादी के बहाने कई बार दुष्कर्म करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। 

विज्ञापन
delhi court : Engagement does not allow a man to sexually harass a fiance
हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

हाईकोर्ट ने कहा कि केवल सगाई होने का मतलब यह नहीं कि आरोपी अपनी मंगेतर का यौन उत्पीड़न, मारपीट या धमकी दे सकता है। अदालत ने मंगेतर से शादी के बहाने कई बार दुष्कर्म करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। 

विज्ञापन


न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने आरोपी की ओर से दिए गए तर्क को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की कि चूंकि दोनों पक्षों की सगाई हुई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि शादी का झूठा वादा किया गया था। अदालत ने आदेश में कहा हालांकि इस तर्क का कोई बल नहीं है क्योंकि केवल सगाई होने का मतलब यह नहीं था कि आरोपी ने पीड़िता का यौन उत्पीड़न, पीटा या धमकी दी जा सकती है। अदालत ने कहा आरोप के अनुसार आरोपी ने पहली बार यौन संबंध भी शादी के बहाने बनाया था।
विज्ञापन

प्राथमिकी 16 जुलाई को धारा 376 व 323 के तहत दर्ज की गई थी। 16 सितंबर को मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था।

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अक्तूबर 2020 से आरोपी से दोस्ती करने और लगभग एक साल तक साथ रहने के बाद उन्होंने पिछले साल 11 अक्टूबर को अपने परिवार के सदस्यों की सहमति से सगाई कर ली। प्राथमिकी के अनुसार सगाई के चार दिन बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ इस बहाने जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किए कि वे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और जल्द ही शादी कर लेंगे। इसके पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने नशे की हालत में उसकी बेरहमी से पिटाई की और कई मौकों पर उसके साथ गैर-सहमति वाले शारीरिक संबंध स्थापित किए जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसे कुछ गोलियां देकर गर्भपात करवा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि 9 जुलाई को जब पीड़िता आरोपी के घर गई तो उसने और उसके परिवार के सदस्यों ने शादी करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा यह गंभीर प्रकृति का मामला है ओरापी ने उसे गोलियां देकर गर्भपात करवा दिया। पीड़िता एक महिला जो अभी तक अविवाहित है उसने अपने सम्मान को बचाने के कारणों के लिए इसका सबूत नहीं रखा। अदालत ने कहा इस प्रकार अपराध की गंभीरता आरोपों की प्रकृति और तथ्य यह है कि अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं और मुकदमा शुरू होना बाकी है। यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed