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कोरोना : केजरीवाल की अपील-परिवार संग खेलें होली, शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या तय

Sun, 28 Mar 2021 05:32 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Sun, 28 Mar 2021 05:32 PM IST
सार

-बंद जगहों पर शादी-समारोह में क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही शामिल होंगे
-बंद जगहों पर 100 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी
-अंतिम संस्कार में 50 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे

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Delhi CM kejriwal appeals delhi people to play holi only with family ddma restricts number of invitees in wedding parties and funerals
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए एक ओर जहां दिल्ली आपदा प्रबंधन आयोग ने शादी से लेकर अंतिम संस्कार तक में मेहमानों की संख्या पर पाबंदी लगा दी है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वह सिर्फ परिवार के लोगों के साथ ही होली खेलें।

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दिल्ली के सीएम ने लोगों से गुजारिश की है कि, पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, इसी के मद्देनजर इस बार सार्वजनिक तौर पर आयोजित हो रहे होली कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहा हूं। आप सभी से अपील है कि केवल अपने परिवार के साथ होली मनाएं और भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों से बचें, कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें।
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दिल्ली: शादी में 100, अंतिम संस्कार में 50 से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल
दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर फिर से सख्ती बरती जाएगी। संक्रमण की रोकथाम के लिए दिल्ली आपदा प्रंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कई निर्देश दिए है। नये निर्देश के अनुसार शवदाह गृह में अब 50 से अधिक लोग अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगे।
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इसी तरह शादी-समारोह में जगह के अनुसार लोगों को शरीक होने का गाइडलाइन जारी किया गया है। इसके साथ ही कोविड-19 को लेकर 31 मार्च तक जारी सभी दिशा निर्देश को 30 अप्रैल तक पालन करने का निर्देश दिया गया है। 

डीडीएमए ने शादी समारोहों पर एक बार फिर शरीक होने वाले पर पाबंदी लगाई है। सरकार ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि अगर किसी बंद जगह पर शादी-समारोह का आयोजन हो रहा है तो क्षमता के 50 प्रतिशत ही लोग एकत्रित होंगे। मगर अधिकतम संख्या 100 लोग से अधिक नहीं होगी। पिछले दिनों यह संख्या 200 बढ़ा कर किया गया था। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल तक के लिए लागू की गई है। 

सरकार ने अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर पाबंदी हटा दी थी। लेकिन अब दोबारा अधिकतम 50 लोगों से ज्यादा शामिल होने वालों पर पाबंदी लगा दी है। उधर, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पिछले दिनों निर्देश दिया था कि आगामी त्योहारों जिसमें होली, शब-ए-बारात, नवरात्रि के दौरान सार्वजनिक उत्सव और सभाओं पर रोक रहेगी।


सार्वजनिक स्थान, पार्क, बाजार, धार्मिक स्थानों में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। जारी निर्देश में कहा गया है कि दुनिया में महामारी घोषित किए जा चुके कोरोना को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है। देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में त्योहारों के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर उत्सव आयोजित करने पर रोक रहेगी।

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