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Delhi : आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का किया विरोध, सुनवाई आज

Thu, 27 Apr 2023 06:38 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 27 Apr 2023 06:38 AM IST
सार

उसने कहा कि जमानत पर रिहा होने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम साक्ष्य एवं गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस मामले में 27 अप्रैल को सुनवाई होगी। 

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Delhi : CBI opposes Sisodia's bail plea in excise policy case
मनीष सिसोदिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आबकारी नीति के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उच्च न्यायालय में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया। उसने कहा कि जमानत पर रिहा होने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम साक्ष्य एवं गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस मामले में 27 अप्रैल को सुनवाई होगी। 

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उधर, धन शोधन के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अदालत अब 28 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 18 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 
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सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल सीबीआई और ईडी के मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा से कहा कि आबकारी नीति को लेकर सिसोदिया एवं आम आदमी पार्टी की एक कार्यप्रणाली एवं योजना थी। उसने व्यवस्थित ढंग से एवं चालाकी से इस घोटाले को अंजाम दिया।

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