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दिल्ली: अब पहले की तरह खुल सकेंगे साप्ताहिक बाजार, डीडीएमए ने दी अनुमति

Tue, 17 Aug 2021 04:28 PM IST
प्राची प्रियम पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Tue, 17 Aug 2021 04:28 PM IST
सार

साप्ताहिक बाजार समिति ने सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि मॉल और बाजारों को खोल दिया गया है तो साप्ताहिक बाजारों को क्यों नहीं। दो अगस्त को अदालत ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था।
 

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DDMA permits all authorised weekly markets to operate says AAP govt in delhi HC
साप्ताहिक बाजार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोविड-19 महामारी के दौरान सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को खुलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली सरकार ने यह जानकारी उच्च न्यायालय को दी है। अदालत ने सरकार का तर्क सुनने के बाद साप्ताहिक बाजारों के दुकानदारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यदि उनका पहले कोविड टीकाकरण नहीं हुआ है तो वे जल्द से जल्द टीकाकरण करा लें।

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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने सरकार के इस तर्क पर खुशी जताई कि इन साप्ताहिक बाजारों में दुकानदारों का रैपिड एंटिजन और आरटी-पीसीआर जांच का प्रस्ताव भी किया है। अदालत ने इसी के साथ सप्ताहिक बाजारों को खोलने का निर्देश देने संबंधी दायर याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता साप्ताहिक पटरी बाजार एसोसिएशन की शिकायत का समाधान हो गया है।
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दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि डीडीएमए ने राष्ट्रीय राजधानी में अब नौ अगस्त से सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को खुलने की अनुमति दे दी है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने कोविड प्रतिबंधों की वजह से साप्ताहिक बाजारों को 50 प्रतिशत दुकानदारों तथा प्रत्येक जोन क्षेत्र में एक बाजार खुलने की शर्त के साथ काम करने की अनुमति दी थी।
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अदालत ने दो अगस्त को दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर एसोसिएशन की याचिका पर जवाब देने को कहा था। याचिका में मॉल और बाजारों को खोलने, लेकिन साप्ताहिक बाजारों को न खोलने के अधिकारियों के फैसले को चुनौती दी गई थी। वहीं याची के अधिवक्ता ने भी अदालत को बताया कि सरकार ने बाजार खोलने की अनुमति दे दी है।

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