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Delhi News: अवैध अतिक्रमण हटाने की समयसीमा बताए डीडीए

Sun, 10 Aug 2025 07:02 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 10 Aug 2025 07:02 PM IST
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DDA should give time limit to remove illegal encroachment from O zone and Yamuna flood area
ओ जोन और यमुना बाढ़ क्षेत्र के मामले में एनजीटी ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया
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161 अवैध कॉलोनियां नदी के पानी को जहरीला बना रही हैं
2024 में मीडिया रिपोर्ट पर एनरीटी ने स्वतः संज्ञान लिया था
नई दिल्ली।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से ओ जोन और यमुना बाढ़ क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए समय-सीमा बताने को कहा है।

न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीडीए को ऐसे अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए समयसीमा बताते हुए रिपोर्ट दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया। अदालत ने साल 2024 में मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें कहा गया था कि ओ जोन में 161 अवैध कॉलोनियां नदी के पानी को जहरीला बना रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाढ़ के मैदान के ओ जोन में 161 कॉलोनियों की पहचान की गई है, जिनमें 2.3 लाख घर हैं। ये कॉलोनियां सीवर नेटवर्क से जुड़ी नहीं हैं। इसका मतलब है कि इन इलाकों से सीवेज बिना उपचारित किए नदी में गिर रहा है और इसका पानी दूषित हो रहा है। एनजीटी ने पहले कहा था कि इस खबर ने पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन से जुड़े गंभीर मुद्दों को उठाया है।
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