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हाईकोर्ट के कड़े रवैये को देख प्रेम नगर में सरकारी स्कूल के लिए भूमि आवंटित

Wed, 03 Mar 2021 12:56 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 03 Mar 2021 12:56 AM IST
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dda allots land for school after high court pulled it up
नई दिल्ली। हाईकोर्ट के कड़े रवैये को देख दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रेम नगर किराड़ी में सरकारी स्कूल बनाने के लिए भूमि आवंटित कर दी। अदालत ने दायर अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए दिलचस्प निर्णय देते हुए मामले में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया कि स्कूल की आधार शिला के लिए याची की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल को आमंत्रित करें।
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न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रेम नगर में बनने वाले स्कूल के लिए अधिवक्ता अग्रवाल ने काफी प्रयास किया है। उनकी याचिका व फिर अवमानना याचिका के बाद ही सरकार ने स्कूल के लिए भूमि आवंटित की है। ऐसे में बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए प्रयास करने पर शिक्षा निदेशालय को निर्देश देते हैं कि वे अशोक अग्रवाल को स्कूल की आधार शिला रखने के लिए आमंत्रित करें।
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इससे पूर्व अग्रवाल व सरकार ने अदालत को बताया कि 26 फरवरी को डीडीए ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर सरकारी स्कूल के निर्माण के लिए भूमि आवंटन की जानकारी दी है। हाईकोर्ट ने हाल ही में नया स्कूल खोलने के लिए शिक्षा निदेशालय को जमीन आवंटित नहीं करने पर डीडीए उपाध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई थी।
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अग्रवाल ने डीडीए उपाध्यक्ष और दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा था कि नया स्कूल बनाने के आदेश को 15 माह बीत जाने के बाद भी डीडीए और शिक्षा निदेशालय ने समुचित कदम नहीं उठाया है। गैर सरकारी संगठन ‘हमारा प्रयास सामाजिक उत्थान’ की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने याचिका में डीडीए उपाध्यक्ष अनुराग जैन व शिक्षा निदेशक उदित प्रकाश राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

उन्होंने तर्क रखा था कि प्रेम नगर में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, ऐसे में हजारों बच्चों को रेलवे लाइन पार करके दूरदराज इलाके के स्कूलों में जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आसपास कोई स्कूल नहीं होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अदालत ने सितंबर 2019 में डीडीए और शिक्षा निदेशालय को प्रेम नगर में नया सरकारी स्कूल खोलने का आदेश दिया था।
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