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Hindi News ›   Delhi ›   Sagar Dhankhar murder case: Preparations to declare the three absconding accused as ran away 

सागर धनखड़ हत्याकांड : तीनों फरार आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी

Fri, 06 Aug 2021 04:53 AM IST
दुष्यंत शर्मा पुरुषोत्तम वर्मा, नई दिल्ली
पुरुषोत्तम वर्मा, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 06 Aug 2021 04:53 AM IST
सार

  • आरोपियों के घर के सामने ढोल बजाएगी पुलिस 
  • सुशील कुमार के खिलाफ ही लगी है हथियार के बल पर लूट की धारा 

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Sagar Dhankhar murder case: Preparations to declare the three absconding accused as ran away 
sagar murder case - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में तीन आरोपियों के घर के सामने जल्द ही ढोल बजाएगी। अपराध शाखा ने तीन फरार आरोपियों की भगोड़ा प्रक्रिया शुरू कर दी है। तीन आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम रखा हुआ है। दो फरार आरोपियों के नाम भी सामने आ गए हैं। दूसरी तरफ चार्जशीट में हथियारों के बल पर लूट की धारा सिर्फ मुख्य आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार भी लगी है।

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अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अभी पहचाने गए पांच आरोपी फरार हैं। इनमें से तीन इनामी आरोपी सेक्टर -22 रोहिणी निवासी जोगिन्द्र उर्फ काला, गांव देहकोरा थाना असोधा, जिला झज्जर हरियाणा निवासी प्रवीण उर्फ चोटी और गांव नांगल ठकरान, दिल्ली निवासी राहुल ढांडा फरार है। अपराध शाखा ने इसके खिलाफ भगोड़े की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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 कोर्ट से इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेने के बाद इनके खिलाफ 82 सीआरपीसी के कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कोर्ट के आदेश के बाद ही 82 सीआरपीसी की कार्रवाई शुरू की गई है। इसके तहत पुलिस करीब एक महीने में एक घर के सामने जाकर ढोले बजाएगी और लोगों को बताएगी कि ये फरार हैं और इनको भगोड़ा व कुर्की के कार्रवाई की जा रही है।  
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हाल ही पहचान गए दो आरोपियों के नाम सामने आ गए हैं। इनकी पहचान गांव सुल्तानपुर डबास, दिल्ली निवासी अंकित व प्रवीण के रूप में हुई है। ये सुशील कुमार के परिचित हैं। सागर धनखड़ हत्या मामले में सुशील समेत 20 आरोपियों की पहचान हो चुकी हैं। कुल 15 आरोपी गिरफ्तारी हो चुके हैं। हाल ही में कोर्ट में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। 


चार्जशीट में हथियार के बल पर लूट की धारा(आईपीसी-397) सिर्फ सुशील कुमार के खिलाफ लगाई गई है। और किसी आरोपी पर ये धारा नहीं लगाई गई है। सुशील ने साथी के साथ दो पीड़ितों के मोबाइल लूटे थे। उस समय सुशील के पास उसकी लाईसेंसी पिस्टल थी। 

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