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नाबालिग लड़की के अपहरण व उससे दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष की सजा पाए मोहम्मद अफसर को राहत प्रदान करने से इनकार
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की को अगवाकर दुष्कर्म करने के दोषी मोहम्मद अफसर को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अपने फैसले में कहा कि लड़की ने पहले अपने 164 के बयानों में कहा है कि आरोपी ने स्कूल जाते समय अपने दो साथियों के साथ उसे अगवा किया। फिर मौजपुर ले जाकर एक कमरे में रखा और दुष्कर्म किया। घटना के 26 दिनों बाद पीड़ित को पुलिस ने उसे मुक्त करवाया। अदालत ने कहा कि भले वह बाद में अदालत के समक्ष अपने बयानों से पलट गई हो।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि लड़की के स्कूल प्रमाणपत्र से स्पष्ट है कि 13 मई 2013 को घटना के समय पीड़ित लड़की की आयु 13 वर्ष थी। वहीं, पिता द्वारा दर्ज करवाई रिपोर्ट में लड़की की उम्र 16 वर्ष बताई गई थी।
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न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अपने फैसले में कहा कि लड़की ने पहले अपने 164 के बयानों में कहा है कि आरोपी ने स्कूल जाते समय अपने दो साथियों के साथ उसे अगवा किया। फिर मौजपुर ले जाकर एक कमरे में रखा और दुष्कर्म किया। घटना के 26 दिनों बाद पीड़ित को पुलिस ने उसे मुक्त करवाया। अदालत ने कहा कि भले वह बाद में अदालत के समक्ष अपने बयानों से पलट गई हो।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि लड़की के स्कूल प्रमाणपत्र से स्पष्ट है कि 13 मई 2013 को घटना के समय पीड़ित लड़की की आयु 13 वर्ष थी। वहीं, पिता द्वारा दर्ज करवाई रिपोर्ट में लड़की की उम्र 16 वर्ष बताई गई थी।
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