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दिल्ली : कोरोना के इलाज में कारगर दवाओं के स्टॉक-एमआरपी की जानकारी प्रदर्शित करेंगे दुकानदार, दिन में चार बार होगा अपडेट
Sat, 22 May 2021 03:51 PM IST
सुशील कुमार कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Sat, 22 May 2021 03:51 PM IST
सार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशानुसार, स्टॉक की स्थिति दिन में चार बार सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे और रात 9 बजे अपडेट की जाएगी।
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दवाई दुकान
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राजधानी में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और जरूरी उपकरणों की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसी जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि लोगों को कोरोना के इलाज से संबंधित दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए इनकी कालाबाजारी न हो सके।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि दिल्ली में कोरोना के इलाज से संबंधित आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने वाले सभी अधिकृत डीलर, खुदरा विक्रेता और विक्रेता आम जनता के लिए अपने व्यावसायिक परिसरों में विशिष्ट स्थानों पर दवाओं के स्टॉक और उनके दाम की जानकारी प्रदर्शित करेंगे। स्टॉक की स्थिति दिन में चार बार सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे और रात 9 बजे अपडेट करनी होगी।
उपराज्यपाल ने कहा कि कोरोना के इलाज से संबंधित उपकरणों और मशीनों जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के संबंध में एक आदेश जल्द जारी किया जाए। कोरोना की इस लहर में बीते कई महीनों में मरीजों से दवा से लेकर उपकरणों तक के मनमाने दाम वसूलने के मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए उपराज्यपाल ने शनिवार को यह आदेश दिया है।
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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि दिल्ली में कोरोना के इलाज से संबंधित आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने वाले सभी अधिकृत डीलर, खुदरा विक्रेता और विक्रेता आम जनता के लिए अपने व्यावसायिक परिसरों में विशिष्ट स्थानों पर दवाओं के स्टॉक और उनके दाम की जानकारी प्रदर्शित करेंगे। स्टॉक की स्थिति दिन में चार बार सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे और रात 9 बजे अपडेट करनी होगी।
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उपराज्यपाल ने कहा कि कोरोना के इलाज से संबंधित उपकरणों और मशीनों जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के संबंध में एक आदेश जल्द जारी किया जाए। कोरोना की इस लहर में बीते कई महीनों में मरीजों से दवा से लेकर उपकरणों तक के मनमाने दाम वसूलने के मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए उपराज्यपाल ने शनिवार को यह आदेश दिया है।
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