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कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत अन्यों के खिलाफ दो मामलों में लिया संज्ञान
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नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े दो मामलों में मुख्य आरोपी आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत अन्य लोगों के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर अदालत ने मंगलवार को संज्ञान ले लिया। इन आरोपियों के खिलाफ जून में आरोपपत्र पेश किया गया था।
कड़कड़डूमा कोर्ट के सीएमएम पुरुषोत्तम पाठक ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। एक मामले में ताहिर हुसैन, तनवीर मलिक, कासिम, शाह आलम, रियासत अली और लियाकत अली आरोपी हैं। इस मामले में पुलिस ने दंगा, भीड़ जमा करना, हत्या की कोशिश तथा आपराधिक साजिश संबंधी धाराएं लगाई हैं।
दूसरे मामले में कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 16 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। इन आरोपियों में लियाकत अली, रियासत अली, शाह आलम, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद आबिद, राशिद सैफी, गुलफाम, अरशद कय्यूम, इरशाद अहमद, मोहम्मद रिहान, तारिक मोइन रिज्वी, जगर खान, हाजी इश्ताक मलिक, मोहम्मद इलियास और खालिद सैफी भी शामिल हैं। इनके खिलाफ दंगा, डकैती, सरकारी काम में बाधा के तहत आरोप हैं।
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कड़कड़डूमा कोर्ट के सीएमएम पुरुषोत्तम पाठक ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। एक मामले में ताहिर हुसैन, तनवीर मलिक, कासिम, शाह आलम, रियासत अली और लियाकत अली आरोपी हैं। इस मामले में पुलिस ने दंगा, भीड़ जमा करना, हत्या की कोशिश तथा आपराधिक साजिश संबंधी धाराएं लगाई हैं।
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दूसरे मामले में कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 16 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। इन आरोपियों में लियाकत अली, रियासत अली, शाह आलम, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद आबिद, राशिद सैफी, गुलफाम, अरशद कय्यूम, इरशाद अहमद, मोहम्मद रिहान, तारिक मोइन रिज्वी, जगर खान, हाजी इश्ताक मलिक, मोहम्मद इलियास और खालिद सैफी भी शामिल हैं। इनके खिलाफ दंगा, डकैती, सरकारी काम में बाधा के तहत आरोप हैं।
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