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कोर्ट की टिप्पणी: कोरोना रिपोर्ट में देरी पर लैब बंद करने की दिल्ली सरकार की चेतावनी सही नहीं, ऐसे निर्देश को न करें लागू

Mon, 19 Apr 2021 10:14 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Mon, 19 Apr 2021 10:14 PM IST
सार

राजधानी में लैब के बाहर जांच करवाने वाले लोगों की भारी भीड़ है। ऐसे में रिपोर्ट में देरी होने पर लैब बंद करने की दिल्ली सरकार की चेतावनी सही नहीं है। यह बात सोमवार को कोरोना संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए कही।

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Court said Delhi government warning to close labs on delay in Corona report is not fair do not apply such instructions
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राजधानी में लैब के बाहर जांच करवाने वाले लोगों की भारी भीड़ है। ऐसे में रिपोर्ट में देरी होने पर लैब बंद करने की दिल्ली सरकार की चेतावनी सही नहीं है। यह बात सोमवार को कोरोना संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। 

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न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार ने ऐसा निर्देश दिया है तो उसे लागू न किया जाए। क्या ऐसे समय में ऐसी चेतावनी देने की सलाह दी जा सकती है? लैब संचालकों का कहना है कि वे रोजाना 700 लोगों की रोजाना जांच कर रहे हैं। उनकी जांच और रिपोर्ट अपलोड करने के काम में उलझा हुआ है। ऐसे में रिपोर्ट पर देरी होने पर लैब बंद करने की चेतावनी नहीं दी जा सकती।
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अदालत ने कहा कि सरकार के निर्देश के कारण लैब नए नमूने नहीं ले रहे हैं, अगर वे 24 घंटे में रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार की ओर से कोई कार्रवाई की जाती है तो इसका बेहद बुरा प्रभाव होगा। हमें ये साफ करना होगा कि कोरोना मामलों की जांच बढ़ने से लैब पर भारी दबाव है। ऐसे में कोई लैब लापरवाही से या जानबूझकर जांच रिपोर्ट देने में देरी नहीं करेगी।
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हालांकि, अदालत ने लैब को भी प्रभावी तरीके से लगन के साथ काम करने और शीघ्रता से रिपोर्ट तैयार कर 24 से 48 घंटे में दे देनी चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री की उस प्रेस वार्ता से संबंधित कोई भी सामग्री पेश नहीं की गई है, जिसमें ये कथित निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में सरकार किसी लैब को बंद करने का जोखिम नहीं उठा सकती। सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे जांच में बाधा खड़ी हो।


मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराएं राज्य
प्रवासी मजदूरों को उनकी निर्माण साइटों पर भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश राज्यों को दिया है। इसके लिए स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले ठेकेदारों की मदद लेने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को ये निर्देश बिना देरी के लागू करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार से पूछा है कि सरकार इन निर्देशों को कैसे लागू करेगी। हाईकोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि दिल्ली सरकार ने 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया है। हाईकोर्ट इस मामले की मंगलवार को भी सुनवाई करेगी। 

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