फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Court reprimands police on Delhi riots case and asks them to submit CDR

दिल्ली दंगा मामला: कोर्ट में पुलिस को लगी फटकार, जज बोले- सीडीआर का पूरा सेट करें पेश

Thu, 31 Aug 2023 06:24 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 31 Aug 2023 06:24 PM IST
सार

अदालत ने सोमवार को पारित एक आदेश में कहा कि जांच के दौरान सीडीआर का पूरा सेट नहीं रखा गया। सीडीआर के ऐसे सेट में से केवल दो शीट ही मिलीं हैं। पूरी सीडीआर अदालत के समक्ष पेश की जाए। 

विज्ञापन
Court reprimands police on Delhi riots case and asks them to submit CDR
दिल्ली हिंसा (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही एक सत्र अदालत ने पुलिस प्रमुख से कहा है कि वे सभी जांच अधिकारियों  यानी आईओ को कॉल डिटेल वाले मामलों में मोबाइल फोन सेवा प्रदाताओं के नोडल अधिकारियों को गवाह बनाने के बारे में संवेदनशील बनाएं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर अदालत के समक्ष पेश की जाए। 

विज्ञापन


पुलिस आयुक्त से आईओ को सीडीआर का पूरा सेट अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने गोकुलपुरी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज 2020 दंगों के मामले की सुनवाई कर रहे थे। जो अभियोजन साक्ष्य के चरण में था। अभियोजन पक्ष ने पहले 19 मोबाइल फोन नंबरों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। जिसके बाद एक सेवा प्रदाता के नोडल अधिकारी से अभियोजन गवाह के रूप में पूछताछ की गई।
विज्ञापन


जानकारी के लिए बता दें कि अदालत ने सोमवार को पारित एक आदेश में कहा कि जांच के दौरान सीडीआर का पूरा सेट नहीं रखा गया। सीडीआर के ऐसे सेट में से केवल दो शीट ही मिलीं हैं। पूरी सीडीआर अदालत के समक्ष पेश की जाए। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed