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लाल किला हिंसा: अदालत ने दीप सिद्धू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

Tue, 23 Feb 2021 06:17 PM IST
सुशील कुमार कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Tue, 23 Feb 2021 06:17 PM IST
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court remands Deep Sidhu to judicial custody for involvement in red fort violence 
दीप सिद्धू - फोटो : ANI
अदालत ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला हिंसा मामले में गिरफ्तार अभिनेता दीप सिद्धू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सिद्धू की सात दिनों की रिमांड अवधि खत्म होने पर तिहाड़ जेल में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समरजीत कौर के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह किया।
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अदालत ने सिद्धू को नौ फरवरी को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। पुलिस का आरोप है कि वह लाल किले पर हुई हिंसा को भड़काने वाले मुख्य लोगों में से एक है। उसकी रिमांड अवधि 16 फरवरी को सात और दिनों के लिये बढ़ा दी गई थी। पुलिस का आरोप है कि ऐसे वीडियो हैं जिनमें सिद्धू को कथित तौर पर घटनास्थल पर मौजूद देखा जा सकता है। पुलिस ने आरोप लगाया था कि वह भीड़ को उकसा रहा था। वह मुख्य दंगाइयों में से एक था।
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पुलिस के मुताबिक उसे झंडा फहराने वाले एक व्यक्ति के साथ बाहर आते और उसे बधाई देते देखा जा सकता है। वह बाहर आया और ऊंची आवाज में भाषण देकर वहां मौजूद भीड़ को उकसाया। सिद्धू को भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया था जिनमें दंगा (147 और 148) , गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होना (149), हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश (120-बी), लोकसेवक पर हमला या उसके काम में बाधा डालना (152), डकैती (395), गैर इरादतन हत्या (308) और लोकसेवक द्वारा जारी आज्ञा का उल्लंघन (188) शामिल हैं।
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