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नकली नोट बेचने के आरोप में आरोपी को जमानत

Fri, 20 Aug 2021 11:48 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Aug 2021 11:48 PM IST
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Court grants bail to man accused in FCN case
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने नकली नोट बेचने के आरोप में आरोपी पृथु झा को जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपी से कुछ भी बरामदगी नहीं हुई है। सह-आरोपी की गिरफ्तारी और बरामदगी जमानत न देने का आधार नहीं हो सकती।
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न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व एक अन्य जमानत राशि पर रिहा करने का निर्देश दिया है। पटना बिहार निवासी आरोपी ने देहरादून के एक कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली हुई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 फरवरी 21 को गीता कॉलोनी पुलिस ने हर्षित अरोड़ा और मुकेश को दो सौ रुपये के 65 नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि उन्हें 10 हजार रुपये के बदले हरिहंत नामक व्यक्ति 20 हजार रुपये के नकली नोट देता था।
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पुलिस ने उनके बयानों के आधार पर हरिहंत व अभिषेक जैन को भी दो सौ रुपये के 55 नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार वे पटना निवासी पृथु से नकली नोट दिल्ली लाकर सप्लाई करते थे। पुलिस ने पटना से उसे गिरफ्तार कर लिया था।

बचाव पक्ष ने कहा कि उनके मुवक्किल को फर्जी मामले में फंसाया गया है। पुलिस ने उनके मुवक्किल का दो दिन का रिमांड भी लिया लेकिन कोई बरामदगी नहीं हुई। मामले में आरोपपत्र दायर हो चुका है और वह 9 मार्च से जेल में है। ऐसे में जमानत स्वीकार की जाए।
हालांकि सरकारी वकील ने तर्क दिया कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं ऐसे में जमानत न दी जाए लेकिन अदालत ने सभी तथ्यों को देखते हुए जमानत मंजूर कर ली।
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