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मरे पशुओं को उठवाने के लिए 500 रुपये शुल्क लेगा निगम
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नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम अब मरे पशुओं को उठवाने के लिए 500 रुपये शुल्क लेगा। बुधवार को स्थायी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। हालांकि, गौशालाओं से यह शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। इसमें गाय, भैंस, खच्चर, गधा, ऊंट, भेड़, बकरी व घोड़ा शामिल हैं। यानी यदि किसी डेयरी में किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो डेयरी मालिक को 500 रुपये शुल्क देने होंगे। इसके लिए जोन के डेम्स विभाग के एसआई व एएसआई स्तर के अधिकारी व पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारी निगम के खजाने में यह राशि जमा कराएंगे। आर्थिक मंदी से जूझ रहे निगम ने राजस्व प्राप्ति के लिए यह कदम उठाया है।
होटल व रेस्तरां के खुले उपयोग को लेकर प्रस्ताव स्थगित
उत्तरी निगम द्वारा दक्षिणी निगम की तर्ज पर होटल व रेस्तरां के खुले स्थान के उपयोग को लेकर प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है। इस प्रस्ताव के तहत निगम के क्षेत्र में होटल और रेस्तरां मालिक खुली छत का प्रयोग खाना परोसने के लिए कर सकेंगे। हालांकि, इसके लिए होटल और रेस्तरां मालिकों को भूमि स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।
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होटल व रेस्तरां के खुले उपयोग को लेकर प्रस्ताव स्थगित
उत्तरी निगम द्वारा दक्षिणी निगम की तर्ज पर होटल व रेस्तरां के खुले स्थान के उपयोग को लेकर प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है। इस प्रस्ताव के तहत निगम के क्षेत्र में होटल और रेस्तरां मालिक खुली छत का प्रयोग खाना परोसने के लिए कर सकेंगे। हालांकि, इसके लिए होटल और रेस्तरां मालिकों को भूमि स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।
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