फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   coronavirus in delhi HC ask aap govt why did you wait for 18 days to restrict number of attendees at weddings

कोरोना: हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकारा, पूछा- संक्रमण बढ़ने पर भी नींद से क्यों नहीं जागे

Thu, 19 Nov 2020 01:35 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Thu, 19 Nov 2020 01:35 PM IST
विज्ञापन
coronavirus in delhi HC ask aap govt why did you wait for 18 days to restrict number of attendees at weddings
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो) - फोटो : Twitter @CMODelhi

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को लेकर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को जमकर फटकारा। कोर्ट ने पूछा कि शादियों में मेहमानों की संख्या कम करने का इंतजार क्यों किया गया?  संक्रमण बढ़ने पर भी आप नींद से क्यों नहीं जागे?

विज्ञापन


दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार से पूछा,'शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या कम करने के लिए अब तक की प्रतीक्षा क्यों की गई?' अदालत ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि उन्होंने संख्या कम करने के लिए 18 दिन का इंतजार क्यों किया। इस अवधि के दौरान कोविड-19 के कारण कितने लोगों की मौत हुई?
विज्ञापन


'हम झकझोरते हैं तो आप कछुआ चाल चलने लगते हैं'
दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कोरोना संक्रण से बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगते हुए काफी तल्ख टिप्पणी की। अदालत ने कहा, 'जब हम आपको झकझोर कर कुछ पूछते हैं तो आप कछुए की चाल से चलने लगते हैं।' अदालत ने कहा कि मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाना क्या कोरोना के निवारक उपाय नहीं हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed