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Brij Bhushan Singh: यौन उत्पीड़न मामले में बृज भूषण सिंह को राहत, कोर्ट ने इस आधार पर दी पेशी से छूट

Fri, 28 Jul 2023 06:58 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 28 Jul 2023 06:58 PM IST
सार

डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को आज कोर्ट ने बड़ी राहत दी। हालांकि, डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर अदालत में पेश हुए।

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Brij Bhushan Sharan Singh exempted from personal appearance today in sexual harassment case against women wres
बृजभूषण सिंह - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को शुक्रवार को दिन भर के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी।

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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने सिंह को उनके वकील द्वारा दायर एक आवेदन पर राहत दी। वकीन ने अदालत को बताया कि आरोपी उसके सामने पेश होने में असमर्थ है क्योंकि वह एक सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में संसद में व्यस्त है। हालांकि, डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर अदालत में पेश हुए।
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न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस से प्राप्त आरोप पत्र और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने के लिए समय दिया है। अदालत ने साथ ही स्पष्ट किया कि आरोपी को केवल आज के लिए छूट प्रदान की जा रही है। बचाव पक्ष ने तर्क रखा कि उन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए और समय दिया जाए। रिकॉर्ड की विशाल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष ने इस पर आपत्ति नहीं जताई।
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अदालत ने मामले की सुनवाई 3 अगस्त तय की है। अदालत ने 20 जुलाई को सिंह और तोमर को कुछ शर्तों के साथ 25,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी, जिसमें अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना और मामले में गवाहों को कोई प्रलोभन नहीं देना शामिल था।


इन धाराओं में दर्ज है बृज भूषण सिंह के खिलाफ मामला
दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद के खिलाफ 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। ) के तहत केस दर्ज किया था। 

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