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बाटला हाउस एनकाउंटर: मौत की सजा को आतंकी आरिज खान ने उच्च न्यायालय में दी चुनौती

Sat, 24 Jul 2021 04:51 PM IST
सुशील कुमार कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Sat, 24 Jul 2021 04:51 PM IST
सार

इस मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को 15 मार्च को मौत की सजा सुनाई थी। आरिज खान ने कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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Batla House Encounter convict Ariz Khan challenges death penalty in High Court awarded by Saket Court 
आरिज खान - फोटो : एएनआई

विस्तार

बाटला हाउस एनकाउंटर मामले के दोषी आरिज खान ने मौत की सजा को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान ने अपने वकील एमएस खान के माध्यम से कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है।

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बता दें कि इस मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को 15 मार्च को मौत की सजा सुनाई थी। आरिज खान ने कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट ने उसे धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174 ए भारतीय दंड संहिता, 1860 और आर्म्स एक्ट, 1959 के प्रावधान के तहत दोषी ठहराया था।  
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया था। इसके साथ ही उस पर 11 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया था।

दिल्ली के पूर्व संयुक्त पुलिस आयुक्त करनाल सिंह ने कहा था कि आज के फैसले से पता चलता है कि पुलिस ने सही जांच की और इसका श्रेय दिवंगत इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा और संजीव कुमार यादव को जाता है। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद भारतीय मुजाहिदीन के आतंकवादियों को खोजने में मदद मिली और उनके सांठगांठ का पर्दाफाश किया। 

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