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एफआईएफ के दो आतंकियों से जेल में पूछताछ करेगी ईडी
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एफआईएफ के दो आतंकियों से
जेल में पूछताछ करेगा ईडी
- कोर्ट ने मनी लांड्रिंग की जांच के लिए एजेंसी को दी अनुमति
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने अंतरराष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद के फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) से संबद्घ दो आतंकियों से तिहाड़ जेल में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इजाजत दे दी है।
पटियाला हाउस अदालत के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने जांच एजेंसी को मोहम्मद सलमान और मोहम्मद सलीम से का बयान धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज करने की अनुमति दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इन्हें आतंकी फंडिंग के आरोप में 26 सितंबर,2018 को गिरफ्तार किया था। दोनों न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। अदालत ने ईडी को 15-25 अप्रैल के दौरान किन्हीं दो दिन पूछताछ की अनुमति दी है। ईडी के विशेष सरकारी वकील नीतेश राणा ने इस आधार पर सलमान और सलीम से हिरासत में पूछताछ की मांग की थी कि जिन प्रावधान के तहत एनआईए ने आरोप पत्र दायर किया है, वह धन शोधन रोकथाम अधिनियम के दायरे में है।
ईडी की अर्जी में कहा गया है कि एनआईए के आरोप पत्र के अनुसार आरोपियों ने दिल्ली व हरियाणा में आतंकी और अलगाववादी गतिविधियां चलाने तथा हिंसा फैलाने की साजिश रची थी। इसके लिए उन्होंने ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाया था, जिन्हें मस्जिद बनाने तथा दूसरे धार्मिक काम करने के नाम पर पाकिस्तानी एजेंसियों से हवाला के जरिये पैसे मिलते थे। एनआईए की जांच में पता चला कि नई दिल्ली के निजामुद्दीन में रहने वाला मोहम्मद सलमान दुबई में एक पाकिस्तानी नागरिक के जरिये पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एफआर्ईएफ के उपप्रमुख के संपर्क में था।
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जेल में पूछताछ करेगा ईडी
- कोर्ट ने मनी लांड्रिंग की जांच के लिए एजेंसी को दी अनुमति
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने अंतरराष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद के फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) से संबद्घ दो आतंकियों से तिहाड़ जेल में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इजाजत दे दी है।
पटियाला हाउस अदालत के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने जांच एजेंसी को मोहम्मद सलमान और मोहम्मद सलीम से का बयान धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज करने की अनुमति दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इन्हें आतंकी फंडिंग के आरोप में 26 सितंबर,2018 को गिरफ्तार किया था। दोनों न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। अदालत ने ईडी को 15-25 अप्रैल के दौरान किन्हीं दो दिन पूछताछ की अनुमति दी है। ईडी के विशेष सरकारी वकील नीतेश राणा ने इस आधार पर सलमान और सलीम से हिरासत में पूछताछ की मांग की थी कि जिन प्रावधान के तहत एनआईए ने आरोप पत्र दायर किया है, वह धन शोधन रोकथाम अधिनियम के दायरे में है।
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ईडी की अर्जी में कहा गया है कि एनआईए के आरोप पत्र के अनुसार आरोपियों ने दिल्ली व हरियाणा में आतंकी और अलगाववादी गतिविधियां चलाने तथा हिंसा फैलाने की साजिश रची थी। इसके लिए उन्होंने ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाया था, जिन्हें मस्जिद बनाने तथा दूसरे धार्मिक काम करने के नाम पर पाकिस्तानी एजेंसियों से हवाला के जरिये पैसे मिलते थे। एनआईए की जांच में पता चला कि नई दिल्ली के निजामुद्दीन में रहने वाला मोहम्मद सलमान दुबई में एक पाकिस्तानी नागरिक के जरिये पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एफआर्ईएफ के उपप्रमुख के संपर्क में था।
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